हरियाणा सरकार 339 पूर्व आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकों को समायोजित नहीं करेगी। 2010 में भर्ती हुए ये शिक्षक 2020 में दोबारा आयोजित परीक्षा में पास नहीं हो पाए हैं। पूर्व हुड्डा सरकार में हुई 816 आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकों की भर्ती को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बीते वर्ष ही रद्द कर दिया था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा।
2006 में निकली भर्ती में लगभग 10 हजार आवेदन आए थे। 2010 में चयन प्रक्रिया पूरी होने पर 816 आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकों को नौकरी मिली। हाईकोर्ट के भर्ती रद्द करने पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने दोबारा से भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराई, जिसमें 417 पूर्व शिक्षकों ने भी परीक्षा दी। इनमें से 245 ही दस्तावेज की जांच कराने पहुंचे और सिर्फ 78 का चयन हुआ। शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि परीक्षा में पास न होने वाले शिक्षकों का समायोजन नहीं किया जाएगा।
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कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से डिप्लोमा करने वाले आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षक पहले ही भर्ती से बाहर हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के दूरवर्ती शिक्षा पद्धति से डिप्लोमा को आईटीआई के नियमित डिप्लोमा के समान नहीं माना है। ऐसे में दोबारा से हुई भर्ती परीक्षा में केयू से डिप्लोमा करने वाले 613 अभ्यर्थी चयन के बावजूद बाहर हो चुके हैं।
टीजीटी अंग्रेजी पद पर नहीं होगी पदोन्नति
टीजीटी अंग्रेजी की फिलहाल पदोन्नति नहीं होगी। पहले ही पदोन्नति कोटा से ज्यादा अंग्रेजी विषय के टीजीटी कार्यरत हैं। टीजीटी अंग्रेजी के कुल 6051 पद हैं। सरकार के नियम अनुसार वर्कलोड 2642 पदों का है। ऐसे में 33 प्रतिशत पदोन्नति कोटा के तहत टीजीटी अंग्रेजी के 872 पद बनते हैं। फिलहाल इन पदों पर 964 शिक्षक कार्यरत हैं। ये पदोन्नति कोटा से अधिक हैं।