जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार के खिलाफ देशद्रोह के मामले में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को स्टेट्स रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश कोर्ट ने तीन चैनलों के खिलाफ दिल्ली सरकार की शिकायत के मद्देनजर दिया है ताकि कोर्ट इसकी सुनवाई के संबंध में फैसला कर सके।
पटियाला हाउस अदालत के सीएमएम सुमित दास ने दिल्ली पुलिस को केस का स्टेट्स बताने का निर्देश दिया है। केस की सुनवाई के लिए 12 जुलाई की तारीख तय की है। कोर्ट का यह निर्देश दिल्ली सरकार की उस शिकायत पर सुनवाई करते हुए आया है, जिसमें कहा गया है कि समाचार चैनलों ने जेएनयू में नौ फरवरी को हुई नारेबाजी के सिलसिले में डॉक्टर्ड वीडियो अपने चैनलों पर चलाएं।
अदालत ने इन चैनलों के खिलाफ शिकायत पर सुनवाई पर रोक से फिलहाल इंकार कर दिया। अदालत ने दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल से केस की स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। मामले में आरोपी समाचार चैनल के एडिटर इन चीफ ने सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की थी।
चैनल के संपादक ने अपनी अर्जी में कहा था कि इस मामले में थाना वसंत कुंज नार्थ में 11 फरवरी को एफआईआर दर्ज की गई थी। सरकार ने जिस वीडियो को डॉक्टर्ड बताया है। वह इस केस में जांच का आधार है। दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है और उसके बाद ही वीडियो की सत्यता का पता चल सकता है।
इसलिए फिलहाल इस शिकायत की सुनवाई पर रोक लगा दी जाए। दिल्ली सरकार की ओर से बहस करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहरन ने अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि सरकार की शिकायत व एफआईआर की विषय वस्तु अलग-अलग है।
दिल्ली सरकार ने तीन चैनलों व उनके संपादकों के खिलाफ शिकायत दायर कर उन पर डॉक्टर्ड वीडियो चलाकर अशांति फैलाने और जनता को भड़काने का आरोप लगाया था। इन चैनलों को समन जारी कर मुकदमा चलाने की मांग सरकार ने की थी।