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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 40 हजार तक बढ़ जाएगी निजी कर्मचारियों की पेंशन राशि

Tue, 02 Apr 2019 12:28 PM IST
paliwal पालीवाल बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
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सुप्रीम कोर्ट द्वारा निजी कर्मचारियों को ज्यादा पेंशन देने के फैसले से रिटायरमेंट के वक्त काफी ज्यादा पैसा मिलने लगेगा। कोर्ट के इस फैसले से इन कर्मचारियों की पेंशन राशि में सालाना 40 हजार रुपये तक का इजाफा हो जाएगा। हालांकि इस फैसले से पीएफ में अंशदान होने वाली राशि काफी कम हो जाएगी और ज्यादा पैसा पेंशन खाते में जाएगा। 

जमा होता 24 फीसदी पीएफ 

अभी कर्मचारी और नियोक्ता 12-12 फीसदी के हिसाब से भविष्य निधि फंड में अंशदान करते हैं। नियोक्ता द्वारा किए जाने वाले 12 फीसदी में 8.33 फीसदी पेंशन फंड में और बाकी 3.66 फीसदी पीएफ में जमा होता है। अब इस व्यवस्था में बदलाव होगा। 

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सैलरी से होगी गणना

पहले ईपीएफओ में अंशदान बेसिक सैलरी के जरिए किया जाता था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पेंशन खाते में जमा होने वाले फंड की गणना वास्तविक सैलरी के 8.33 फीसदी से होगी। 

इसको ऐसे समझ सकते हैं

मान लीजिए आपकी फिलहाल टेक होम सैलरी 40 हजार रुपये है, जिसमें बेसिक, एचआरए, सभी तरह के भत्ते शामिल हैं। अब इसमें बेसिक सैलरी को आठ हजार रुपये मान लेते हैं। अभी तक इस इसमें  8.33 फीसदी रकम पेंशन खाते में जाती थी। यानी की  1250 रुपये (15 हजार का 8.33 फीसदी)। 

लेकिन अब कोर्ट के आदेश के बाद 40 हजार रुपये की टेक होम सैलरी पर आपकी पेंशन खाते में जमा होने वाली राशि 3332 रुपये (40000*8.33%) प्रति माह हो जाएगी। इस हिसाब से आपके पेंशन खाते में एक साल में करीब 39984 रुपये (3332*12) जमा होंगे जबकि पहले आपके पेंशन खाते में 15 हजार रुपये (1250*12) जमा होते थे। 
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