सुप्रीम कोर्ट द्वारा निजी कर्मचारियों को ज्यादा पेंशन देने के फैसले से रिटायरमेंट के वक्त काफी ज्यादा पैसा मिलने लगेगा। कोर्ट के इस फैसले से इन कर्मचारियों की पेंशन राशि में सालाना 40 हजार रुपये तक का इजाफा हो जाएगा। हालांकि इस फैसले से पीएफ में अंशदान होने वाली राशि काफी कम हो जाएगी और ज्यादा पैसा पेंशन खाते में जाएगा।
अभी कर्मचारी और नियोक्ता 12-12 फीसदी के हिसाब से भविष्य निधि फंड में अंशदान करते हैं। नियोक्ता द्वारा किए जाने वाले 12 फीसदी में 8.33 फीसदी पेंशन फंड में और बाकी 3.66 फीसदी पीएफ में जमा होता है। अब इस व्यवस्था में बदलाव होगा।