अगर आप ईपीएफओ खाताधारक है तो आपके लिए यह खबर बेहद जरूरी है। दरअसल, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को आधार कार्ड से 30 नवंबर तक लिंक करना जरूरी है। ऐसा न करने पर आपको पीएफ खाते से संबंधित कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आपने अब तक अपने यूएएन नंबर को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें।
रुक सकता है पीएफ का पैसा
30 नवंबर तक ईपीएफओ और आधार नंबर को लिंक नहीं करने पर आपके खाते में कंपनी की ओर से आने वाला अंशदान रोका जा सकता है। इसके अलावा इससे आपको ईपीएफ अकाउंट से पैसा निकालने में भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा, आधार और यूएएन लिंक न करने पर आप ईपीएफओ की सेवाओं का इस्तेमाल भी नहीं कर सकेंगे।
क्या होता है यूएएन (UAN) नंबर?
भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में पंजीकृत होने के साथ ही कर्मचारी इस संगठन का सदस्य बन जाता है और इसके साथ ही उसे एक 12 अंकों का नंबर उपलब्ध कराया जाता है, जिसे यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN Number) कहा जाता है। इस नंबर से उपयोगकर्ता ईपीएफओ की ऑनलाइन सेवाओं को उपयोग करके अपने खाते से संबंधित सभी जानकारी हासिल कर सकता है।
इस तरह करें यूएएन को आधार से लिंक
EPFO पोर्टल https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं।
लॉग-इन करने के लिए अपने यूएएन नंबर और पासवर्ड डालें।
अब Manage सेक्शन में केवायसी ऑप्शन पर क्लिक करें।
इसके बाद ईपीएफ खाते के साथ जोड़ने वाले दस्तावेज दिखाई देंगे।
यहां आधार विकल्प को चुनें और आधार नंबर दर्ज करें।
नाम भरते समय आधार कार्ड पर दर्ज नाम को ही भरें।
सभी जानकारियां भरने के बाद सेव (Save) विकल्प पर क्लिक करें।
ऐसा करने पर आपके द्वारा भरी गई जानकारी सर्वर में सेव हो जाएगी।
इसके बाद आपका आधार यूआईडीएआई (UIDAI) के डाटा से सत्यापित किया जाएगा।
आपके केवायसी दस्तावेज सही होने पर आधार आपके पीएफ खाते से लिंक हो जाएगा।
इसके बाद चेक करने पर आपको आधार के सामने वैरिफाई लिखा दिखाई देगा।
मतलब आपका आधार और यूएएन नंबर सफलतापूर्वक लिंक हो गया है।