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Epfo: सावधान: PF खाते को आधार से तुरंत करें लिंक, वरना रुक सकता है नियोक्ता योगदान, ये है प्रोसेस

Mon, 07 Jun 2021 02:42 PM IST
‌डिंपल अलावाधी बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

प्रत्येक पीएफ खाताधारक के लिए पीएफ खाते को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं किया तो नियोक्ता का पीएफ योगदान रुक सकता है।
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Employees Provident Fund Organisation - फोटो : पीटीआई
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विस्तार
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कोरोना काल के दौरान कई लोगों की नौकरी गई है। कई लोगों को अपने प्रोविडेंट फंड (पीएफ) का पैसा भी निकालना पड़ा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अपने पीएफ अकाउंट को लेकर खास जानकारी नहीं है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने खाताधारकों के लिए इस महीने से एक अहम बदलाव किया है। ईपीएफओ ने सभी खातों को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। अगर कोई भी सब्सक्राइबर ऐसा नहीं करता है तो उसके नियोक्ता का पीएफ योगदान रोक दिया जाएगा। यानी पीएफ खाते में सिर्फ कर्मचारी का ही योगदान आएगा।

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रुक सकता है नियोक्ता योगदान
ईपीएफओ के नए नियम के अनुसार प्रत्येक खाताधारक का पीएफ खाता आधार कार्ड से लिंक अनिवार्य है। यह नियम आज यानी एक जून से लागू हो गया है। यदि आपका खाता आधार से लिंक नहीं है, तो पीएफ खाते में आने वाला नियोक्ता योगदान रोका जा सकता है। ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक चालान और रिटर्न (ECR) नहीं भरा जा सकेगा।

ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप अपने खाते को आधार से लिंक कर सकते हैं। यह है तरीका-

  • सबसे पहले आप ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाएं। उसके लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
  • https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/
  • अब अपने यूएएन और पासवर्ड से खाते में लॉग-इन करें।
  • अब 'Manage' सेक्शन में केवाईसी विकल्प पर क्लिक करें।
  • अब आपके सामने जो पेज खुलेगा, वहां आपको अपने ईपीएफ खाते के साथ जोड़ने के लिए कई दस्तावेज दिखेंगे।
  • यहां आधार विकल्प का चयन करें और अपना आधार नंबर और आधार कार्ड पर दर्ज अपने नाम को टाइप कर सर्विस पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आपके द्वारा दी गई जानकारी सुरक्षित हो जाएगी, आपका आधार यूआईडीएआई के डाटा से वेरीफाई किया जाएगा।
  • आपके केवाईसी दस्तावेज सही होने पर आपका आधार आपके पीएफ खाते से लिंक हो जाएगा। आपको अपने आधार जानकारी के सामने वेरिफाई लिखा मिलेगा।
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