शुरू हुई ये नई सुविधा
ईपीएफ के पोर्टल पर अब 'Date of exit' का नया फीचर जुड़ गया है। इस सुविधा के तहत खाताधारक कर्मचारी अपनी नौकरी बदलने पर खुद ही इसकी जानकारी पोर्टल पर अपडेट कर सकेंगे। अगर वे पैसा निकालना या ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो इसके लिए उन्हें दो महीने तक का इंतजार करना होगा। आइए जानते हैं इसका तरीका।
अगली स्लाइड में जानते हैं इसकी प्रक्रिया।
ऐसे होगा फायदा
खाताधारक यह काम खुद घर बैठे ही कर सकेंगे। इससे पहले नौकरी छोड़ने के बाद डेट ऑफ एग्जिट को दर्ज कराने के लिए कर्मचारी को कंपनी पर निर्भर रहना पड़ता था। उनकी कंपनी दो महीने से पहले नौकरी छोड़ने की तारीख को दर्ज नहीं करती थी, जिसके कारण खाताधारकों को नई कंपनी में अपना पैसा ट्रांसफर करने में दो महीने से ज्यादा का वक्त लगता था। इस दौरान क्लेम सेटल नहीं हो पाता था। लेकिन पैसा निकालने के लिए आपको अब भी दो महीने का इंतजार करना होगा।