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कारोबारियों को राहत: मासिक जीएसटी रिटर्न भरने की तारीख 26 जून तक बढ़ी

Tue, 01 Jun 2021 02:49 AM IST
Kuldeep Singh बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

  • कोरोना के चलते सीबीआईसी ने कहा कि मई, 2021 के लिए फॉर्म जीएसटीआर-1 में बहिर्गामी आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत करने की तय तारीख 15 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है।
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वस्तु एवं सेवा कर - फोटो : iStock
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विस्तार
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कोरोना महामारी के दौरान कारोबारियों को राहत देते हुए सरकार ने सोमवार को मई महीने के लिए मासिक जीएसटी बिक्री रिटर्न भरने की समयसीमा को 15 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया है। कारोबारी अब 26 जून तक रिटर्न भर सकेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद ने 28 मई को कोरोना महामारी को देखते हुए विभिन्न अनुपालन छूटों का विस्तार करने का निर्णय लिया था।

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केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने ट्वीट की एक शृंखला में परिषद द्वारा दी गई विभिन्न छूटों को सूचीबद्ध किया है। सीबीआईसी ने कहा कि मई, 2021 के लिए फॉर्म जीएसटीआर-1 में बहिर्गामी आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत करने की तय तारीख 15 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है।

सीबीआईसी ने कहा कि बढ़ी हुई तारीख 26 जून है। कारोबारों को आगामी महीने के 11वें दिन तक संबंधित महीने के दौरान की गई आपूर्ति का विवरण देते हुए जीएसटीआर-1 फाइल करना होता हैं।
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व्यवसायों को माल एवं सेवा कर के भुगतान के लिए जीएसटीआर -3 बी फॉर्म आगामी महीने के 20 से 24 वें दिन के बीच भरना होता है। जीएसटी काउंसिल ने इसके साथ ही 2020-21 के सालाना रिटर्न भरने की अंतिम तिथि को तीन महीने के लिए बढ़ाते हुए 31 जुलाई तय किया है।

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