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फ्रेंकलिन टेम्पलटन विवाद: सैट के आदेश में दखल से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, जमा कराने हैं 250 करोड़

Mon, 26 Jul 2021 08:21 PM IST
सुरेंद्र जोशी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

फ्रेंकलिन टेम्पलटन असेट मैनेजमेंट कंपनी से जुड़े मामले में सैट के आदेश में दखल देने से शीर्ष अदालत ने इनकार कर दिया है। सैट ने उसे अपनी छह डेट स्कीम बंद करने के एवज में 250 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया है। 
 
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सर्वोच्च न्यायालय - फोटो : पीटीआई
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विस्तार
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फ्रेंकलिन टेम्पलटन असेट मैनेजमेंट कंपनी ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वह प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) द्वारा उसकी अपील का निपटारा करने तक कोई नई डेट स्कीम जारी नहीं करेगी। 

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कंपनी को सेबी ने दो साल तक नई स्कीम जारी नहीं करने और 512 करोड़ रुपये का रिफंड करने का आदेश दिया है। इसके खिलाफ फ्रेंकलिन सैट गई है। सैट ने उसे 512 की बजाए 250 करोड़ रुपये एस्क्रो अकाउंट में जमा कराने का आदेश दिया है। इस पर शीर्ष कोर्ट ने कहा कि सैट के इस आदेश में वह दखल नहीं देगी। 

इससे पहले 28 जून को सैट ने अंतरिम आदेश के तहत नई म्यूचुअल फंड योजनाएं शुरू करने के बारे में सेबी के सात जून के आदेश पर रोक लगा दी थी और फ्रैंकलिन टेंपलटन को बाजार नियामक के 512 करोड़ रुपये लौटाने के आदेश को पूरा करने के बजाय एस्क्रो खाते में 250 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एसए नजीर व जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने सैट के आदेश के खिलाफ सेबी की अपील पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि वह ट्रिब्यूनल के आदेश में दखल नहीं देगी इसके बजाए वह फ्रेंकलिन को नई स्कीम जारी करने की इजाजत के मसले पर विचार करना चाहेगी। 

सुनवाई के दौरान सेबी की ओर से उपस्थित सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अपीलीय न्यायाधिकरण सैट का आदेश गलत तथ्यों पर आधारित है और सारे कानूनों की अनदेखी की गई है। इस पर कंपनी की ओर से उपस्थित वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे व एएम सिंघवी ने कहा कि कंपनी सैट का फैसला आने तक कोई नई स्कीम लांच नहीं करेगी। 

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