Covid Lockdown: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने बुधवार को ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर्स के साथ एक बैठक की, जिसमें ट्रैवल सेक्टर में उपभोक्ता हितों की अनदेखी के मुद्दों पर चर्चा की गई।
सरकार ने बुधवार को ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल्स को निर्देश दिया कि वे कोरोना वायरस लॉकडाउन अवधि के दौरान हवाई टिकट बुकिंग से संबंधित लंबित रिफंड को नवंबर के तीसरे सप्ताह तक जारी करें। कोरोनावायरस महामारी के कारण 25 मार्च 2020 से शुरू होने वाला देशव्यापी लॉकडाउन अलग-अलग अवधि के लिए था और दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक उड़ान सेवाओं को भी एक निश्चित अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया था।
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उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने बुधवार को ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर्स के साथ एक बैठक की, जिसमें ट्रैवल सेक्टर में उपभोक्ता हितों की अनदेखी के मुद्दों पर चर्चा की गई। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में कोविड-19 लॉकडाउन अवधि के दौरान बुक किए गए टिकटों की राशि वापस नहीं किए जाने के मुद्दे पर चर्चा की गई।
बुधवार को जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि ट्रैवल एग्रीगेटर्स को नवंबर के तीसरे सप्ताह के अंत तक कोविड-19 लॉकडाउन के कारण प्रभावित लंबित रिफंड का वितरण करने के लिए कहा गया है।
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बयान के अनुसार रिफंड के अलावा उपभोक्ता शिकायतों के समयबद्ध समाधान के लिए लोकपाल की स्थापना पर भी विचार-विमर्श किया गया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और उपभोक्ता मामलों का विभाग संयुक्त रूप से इसे स्थापित करने में शामिल तौर-तरीकों पर काम कर सकते हैं। एक अन्य प्रस्ताव यह है कि उपभोक्ता शिकायतों के प्रभावी समाधान के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को एयर सेवा पोर्टल के साथ एकीकृत किया जा सकता है।