गेंहू की जमाखोरी व कीमतों पर लगेगा अंकुश
सरकार ने गेंहू की जमाखोरी और कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए नियम सख्त कर दिया है। अब थोक विक्रेता 1,000 टन के बजाय केवल 500 टन का ही भंडार रख सकेंगे। बड़े खुदरा विक्रेता हर दुकान में केवल पांच टन और कुल मिलाकर 500 टन का भंडार रख सकेंगे। पहले यह सीमा 1,000 टन की थी। खाद्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को बताया कि प्रोसेसर्स को अप्रैल 2024 तक मासिक स्थापित क्षमता के 70 प्रतिशत के बजाय 60 प्रतिशत बनाए रखने की मंजूरी दी जाएगी। गेहूं पर भंडारण सीमा 12 जून, 2023 को लागू की गई थी, जो इस साल मार्च तक रहेगी। मंत्रालय ने कहा कि सभी संस्थाओं को गेहूं स्टॉक सीमा पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा और हर शुक्रवार को भंडारण की स्थिति देनी होगी।
बैंकों से 300 करोड़ की धोखाधड़ी में ईडी ने तेल कंपनी के दो प्रवर्तकों को किया गिरफ्तार
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 300 करोड़ रुपये से अधिक के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में दिल्ली स्थित एक तेल व गैस एकीकृत सेवा प्रदाता कंपनी के दो प्रवर्तकों को गिरफ्तार किया है। आधिकारिक सूत्रों ने बृहस्पतिवार को कहा कि एसवीओजीएल ऑयल गैस एंड एनर्जी लिमिटेड के प्रेम सिंघी और पदम सिंघी को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया है।
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला एसवीओजीएल ऑयल गैस एंड एनर्जी लिमिटेड, मैक्स टेक ऑयल एंड गैस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के प्रवर्तकों प्रेम सिंघी और पदम सिंघी व कुछ अन्य के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी पर आधारित है।
प्रवर्तकों ने कथित तौर पर पंजाब नेशनल बैंक के साथ एसवीओजीएल के नाम पर 252 करोड़ रुपये और बैंक आफ इंडिया के साथ मैक्स टेक के नाम पर 65 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की।
ईडी ने इस मामले में पिछले साल दिसंबर में दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के ठिकानों पर छापे मारे थे। जनवरी में इसने इस जांच के दौरान 58.82 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की गई थी।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 'एक्सपोज़र नॉर्म्स और वैधानिक प्रतिबंध' पर RBI द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए बॉम्बे मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (बैंक) पर 63.30 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आय पहचान, संपत्ति वर्गीकरण, प्रावधान पर RBI द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए द नकोदर हिंदू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नकोदर (बैंक) पर 6 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। वहीं, 'जमा खातों के रखरखाव', 'ब्याज दर' पर RBI द्वारा जारी निर्देशों का पालन न करने पर जोरास्ट्रियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (बैंक) पर 43.30 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।