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आयकर: सैलेरी भले ढाई लाख से कम हो, पर जरूर भरिये रिटर्न होंगे लाभ, अब तक 3.83 करोड़ रिटर्न फाइल

Mon, 20 Dec 2021 09:25 PM IST
सुरेंद्र जोशी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

आयकर रिटर्न दाखिल करने को लेकर अक्सर कई सवाल उठते रहते हैं। लोगों में उनके आयकर के दायरे में आने व उनकी आय कर योग्य होने को लेकर भी जिज्ञासा रहती है। इन्हीं सवालों के जवाब आयकर के जानकारों ने दिए हैं। 
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : social media
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विस्तार
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आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर नजदीक आ रही है। अब तक 3.83 करोड़ रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं।  इस बीच, रिटर्न को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। नई नौकरी या कारोबार शुरू करने वालों के मन में सवाल है कि उनकी सालाना आय 2.50 लाख रुपये से कम है तो भी क्या उन्हें रिटर्न भरना जरूरी है? 

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आयकर रिटर्न दाखिल करने को लेकर अक्सर कई सवाल उठते रहते हैं। लोगों में उनके आयकर के दायरे में आने व उनकी आय कर योग्य होने को लेकर भी जिज्ञासा रहती है। वे जानना चाहते हैं कि उनकी आय कर योग्य नहीं है तो उनके लिए रिटर्न भरना जरूरी है क्या? इसी कुछ लोग कहते हैं कि 5 लाख से कम सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगता तो वे रिटर्न क्यों भरें? इन्हीं सवालों के जवाब आयकर के जानकारों ने दिए हैं। 

इनके लिए जरूरी और इनके लिए जरूरी नहीं है रिटर्न भरना 
कर विशेषज्ञों के अनुसार यदि आपकी सालाना आय 2.5 लाख रुपये से ज्यादा है तो आयकर विवरणी दाखिल करना जरूरी है। वहीं बुजुर्गों के लिए यह सीमा तीन लाख रुपये की है। यदि आपकी उम्र 80 साल से अधिक है और सालाना आय 5 लाख रुपये है तो भी रिटर्न भरना जरूरी है। यदि आपकी सालाना आय 2.5 लाख रुपये से कम है तो रिटर्न भरना अनिवार्य नहीं है, लेकिन कम आय के बाद भी यदि रिटर्न दाखिल करते हैं तो इससे नुकसान नहीं बल्कि लाभ ही होते हैं। 
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कमाई कर योग्य नहीं फिर भी इन हालातों में रिटर्न अनिवार्य
जानकारों का कहना है कि सालाना आय 2.5 लाख से कम होने पर भी यदि आपने विदेश यात्रा की है, किसी करंट अकाउंट में एक करोड़ या उससे ज्यादा जमा कराए हैं, साल में एक लाख रुपये या अधिक का बिजली बिल चुकाया है तो भी आपको रिटर्न भरना होगा। 

जानिए पांच लाख तक की आय पर कर छूट का मतलब
वित्त वर्ष 2020-21 की आयकर स्लैब के अनुसार ढाई लाख तक की सालाना आय पर आयकर में पूरी तरह से छूट है। मगर, वार्षिक आय 5 लाख से कम होने पर शेष ढाई लाख पर भी टैक्स में छूट मिलती है। इसके लिए आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य है। आपको ढाई लाख की छूट पाने के लिए तय प्रारूप व छूट के प्रावधानों के अनुसार रिटर्न में हिसाब पेश छूट का दावा करना होगा। यदि आपने रिटर्न नहीं भरा तो छूट की बजाए टैक्स लगेगा और जुर्माना भी चुकाना पड़ेगा। 

आय कम होने पर भी रिटर्न भरने के ये हैं लाभ
आपकी सालाना आय भले ही 2.5 लाख रुपये से कम हो, लेकिन यदि आप आयकर विवरण भरते हैं तो कई लाभ मिलेंगे। 

  • आयकर रिटर्न भरने से आपकी सालाना आय का सत्यापन होता है।
  • होम लोन या व्हीकल लोन लेने में इस रिटर्न से आसानी होगी।
  • रिटर्न नहीं भरने पर लगने वाला जुर्माना नहीं लगेगा।
  • क्रेडिट कार्ड लेने के लिए भी आयकर रिटर्न से सुविधा होगी।
  • विदेश यात्रा का वीसा देने के लिए कुछ देश रिटर्न की कॉपी मांगते हैं। इसके बगैर आपको वीसा नहीं मिलेगा। 

19 दिसंबर तक 3.83 करोड़ रिटर्न फाइल

आयकर विभाग ने बताया कि 19 दिसंबर तक 3.83 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। सोमवार को आयकर विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार रविवार तक कुल 3,83,27,994 आईटीआर जमा हो चुके थे। रविवार को ही  4,80,074 रिटर्न फाइल किए गए। विभाग ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। 3.83 करोड़ रिटर्न में से 2.17 करोड़ रिटर्न आईटीआर-1 के थे। वहीं आईटीआर-4 दायर करने वालों की संख्या दूसरे नंबर पर होकर 90.91 लाख रही। 30.96 लाख लोगों ने आईटीआर-4 दायर किए, जबकि 32.26 लाख ने आईटीआर-2 दाखिल किए। 

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