कोरोना काल के बाद बड़े मकानों की मांग बढ़ी है। लोग पुराना मकान या अन्य संपत्ति बेचकर अपने लिए बड़ा घर खरीद रहे हैं। लेकिन, क्या आपको पता है कि मकान या संपत्ति बेचने से हुए मुनाफे पर टैक्स का भुगतान करना पड़ता है।
बैंक में भी कर सकते हैं जमा
मकान की बिक्री से हुए लाभ को निवेश करने के लिए भले ही आपको दो-तीन साल का समय मिलता हो, लेकिन बिक्री के बाद भरे जाने वाले आयकर रिटर्न (आईटीआर) में इसकी जानकारी देनी होगी। अगर आप तब तक निवेश नहीं कर पाते हैं तो लाभ की राशि को बैंकों के कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डाल सकते हैं। निर्धारित समय तक इस पर टैक्स नहीं लगेगा।
सरकारी बॉन्ड में लगा सकते हैं पैसा
मकान बेचने की तारीख से 6 महीने के भीतर सरकारी बॉन्ड में निवेश कर भी टैक्स बचा सकते हैं। एनएचएआई, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, रेलवे वित्त निगम के कैपिटल गेन बॉन्ड में निवेश कर पूंजीगत लाभ की राशि पर टैक्स बचा सकते हैं। इसमें निवेश की अवधि 5 साल होती है। इस पर हर साल 5.25 फीसदी ब्याज मिलता है, जिस पर टैक्स लगता है। -गिरीश नारंग, टैक्स सलाहकार