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Import Duty: सरकार ने सोने, चांदी और कीमती धातुओं के सिक्कों पर आयात शुल्क बढ़ाया, 10% से बढ़कर 15% हुआ

Tue, 23 Jan 2024 02:03 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

Import Duty: सरकार की ओर से जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, सोने-चांदी की धातुओं और कीमती धातुओं के सिक्कों पर आयात शुल्क अब 15 प्रतिशत होगा। इसमें 10 प्रतिशत बेसिक कस्टम ड्यूटी (बीसीडी) और पांच प्रतिशत एआईडीसी (कृषि अवसंरचना विकास उपकर) शामिल है।
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Digital Gold - फोटो : Pixabay
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विस्तार
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वित्त मंत्रालय ने सोने, चांदी और कीमती धातुओं के सिक्कों पर लगने वाले आयात शुल्क में इजाफा करने का फैसला किया है। सरकार ने इसे मौजूदा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया है। सरकार की ओर से जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, सोने-चांदी की धातुओं और कीमती धातुओं के सिक्कों पर आयात शुल्क अब 15 प्रतिशत होगा। इसमें 10 प्रतिशत बेसिक कस्टम ड्यूटी (बीसीडी) और पांच प्रतिशत एआईडीसी (कृषि अवसंरचना विकास उपकर) शामिल है।

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अब इस पर सामाजिक कल्याण अधिभार (एसडब्ल्यूसी) से इसमें छूट मिलेगी। मंत्रालय ने कीमती धातुओं वाले प्रयुक्त उत्प्रेरकों पर भी आयात शुल्क बढ़ा दिया है। आयात शुल्क में एसडब्ल्यूएस से छूट मिलेगी पर इसके तहत 10% मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) और 4.35% एआईडीसी (कृषि अवसंरचना विकास उपकर) शुल्क देय होगा, जिससे यह बढ़ाकर 14.35% हो गया है। अधिसूचना के अनुसार आयात शुल्क की नई दरें 22 जनवरी से प्रभावी हो गईं।

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