प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन के एक मामले में जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल की ओर से मांगी गई अंतरिम चिकित्सा जमानत का शुक्रवार को विरोध किया। हालांकि, एजेंसी ने कहा कि निजी अस्पताल में उनके रहने की अवधि एक महीने के लिए बढ़ाई जा सकती है।
गोयल ने चिकित्सा और मानवीय आधार पर अंतरिम जमानत मांगी है, जिसमें कहा गया है कि वह और उनकी पत्नी अनीता गोयल दोनों कैंसर से पीड़ित हैं। न्यायमूर्ति एन जे जमादार की एकल पीठ ने शुक्रवार को कहा कि वह छह मई को आदेश पारित करेगी।
एक विशेष अदालत ने फरवरी में गोयल को जमानत देने से इनकार कर दिया था, लेकिन उन्हें अपनी पसंद के निजी अस्पताल में भर्ती होने और चिकित्सा उपचार की अनुमति दे दी थी। गोयल ने पिछले सप्ताह उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर गुण-दोष के आधार पर अंतरिम जमानत और चिकित्सा आधार पर रिहाई का अनुरोध किया था।
गोयल के वकील हरीश साल्वे ने अदालत से मामले की मानवीय आधार पर सुनवाई करने का अनुरोध किया, वहीं ईडी के वकील हितेन वेनेगांवकर ने जमानत का पुरजोर विरोध किया और कहा कि जांच एजेंसी को कोई समस्या नहीं है यदि उनके अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि बढ़ाई जाए।
आदेश के लिए मामले को बंद करने से पहले, न्यायमूर्ति जमादार ने टिप्पणी की कि बंदिशों के बिना उपचार लेने से फर्क पड़ेगा। उन्होंने कहा, 'जब किसी व्यक्ति को बिना किसी रोक-टोक के चिकित्सा उपचार मिलता है तो उससे फर्क पड़ता है।' इस पर वेनेगांवकर ने कहा कि अब भी कोई अंकुश नहीं है। उनका इलाज उनकी पसंद के अस्पताल में और उनकी पसंद के डॉक्टरों द्वारा किया जा रहा है।
उनकी पत्नी भी उसी अस्पताल में हैं और उनसे मिलने तथा साथ समय बिताने पर कोई रोक नहीं है। वेनेगांवकर ने कहा कि अदालत उन्हें चार सप्ताह के लिए अस्पताल में भर्ती कर सकती है और फिर उनकी स्थिति के आकलन के लिए एक नई मेडिकल रिपोर्ट मंगवा सकती है।
साल्वे ने तर्क दिया कि बिगड़ते शारीरिक स्वास्थ्य के अलावा गोयल का मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा, ''उनका मानसिक स्वास्थ्य भी चिंता का विषय है। मानसिक रूप से दुर्बल होना शारीरिक दुर्बलता से भी बदतर है।" वरिष्ठ वकील ने कहा कि वित्तीय अपराध के लिए गिरफ्तार व्यक्तियों को जमानत देने के मामले में धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 सख्त है।
उन्होंने कहा, 'लेकिन इस धारा के तहत एक प्रावधान है जो कहता है कि अधिक उम्र या दुर्बलता के मामले में जमानत पर विचार किया जा सकता है। यह प्रावधान इस धारा को अधिक मानवीय बनाता है।' उन्होंने कहा कि अदालत गोयल को अंतरिम जमानत दे सकती है और उन पर कड़ी शर्तें लगा सकती है।
ईडी ने सितंबर 2023 में गोयल को इस आरोप में गिरफ्तार किया था कि उन्होंने केनरा बैंक द्वारा जेट एयरवेज को दिए गए 538.62 करोड़ रुपए ऋण की राशि में हेराफेरी की। उनकी पत्नी अनीता गोयल को नवंबर 2023 में गिरफ्तार किया गया था जब ईडी ने मामले में अपनी चार्जशीट दाखिल की थी। उनकी उम्र और स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए विशेष अदालत ने उसी दिन उन्हें जमानत दे दी थी।