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ED: शराब तस्करी के मामले में 3.51 करोड़ की संपत्ति कुर्क, रिश्तेदारों के बैंक खातों का करता था इस्तेमाल

Mon, 05 Sep 2022 09:18 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना

सार

ईडी ने बिहार पुलिस की कई प्राथमिकियों का विश्लेषण करने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी जिनमें आरोप लगाया गया था कि राय अन्य आपराधिक गतिविधियों के साथ-साथ शराब की अवैध बिक्री और खरीद में शामिल थे।
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प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को कहा कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत बिहार के एक शराब तस्कर और उसके परिवार की 3.51 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। 
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बयान में कहा गया है कि आरोपी विद्यो राय की आठ अचल संपत्तियां राज्य के समस्तीपुर जिले में स्थित हैं और ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत उन्हें कुर्क करने के लिए एक अस्थायी आदेश जारी किया। 
 
ईडी ने बिहार पुलिस की कई प्राथमिकियों का अध्ययन करने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी जिनमें आरोप लगाया गया था कि राय अन्य आपराधिक गतिविधियों के साथ-साथ शराब की अवैध बिक्री और खरीद में शामिल थे। 
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ईडी ने एक बयान में कहा, राय अपराध की आय को कम करने के लिए तत्काल परिवार के सदस्यों के साथ-साथ दूर के रिश्तेदारों के बैंक खातों का उपयोग कर रहा था और उन्हें छिपाने के प्रयास में उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को बैंक खातों में भारी धन प्राप्त हुआ था।   

इसमें कहा गया है, राय ने अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर मनगढ़ंत आईटीआर (आयकर रिटर्न) दाखिल करने में भी लिप्त था ताकि उसकी अवैध आय को वास्तविक रूप से छिपाने की कोशिश की जा सके। 

एजेंसी ने आरोप लगाया कि उसने खुद को और अपने सहयोगियों को कानून के शिकंजे से बचाने के लिए अचल संपत्तियों/भूमि को तीसरे पक्ष के नाम पर ट्रांसफर कर दिया था। लेकिन इसके लिए कोई भुगतान प्राप्त नहीं हुआ था। 
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