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आंध्र प्रदेश: CID की टीम ने राजामहेंद्रवरम जेल में चंद्रबाबू नायडू से की सात घंटे पूछताछ; 60 के करीब सवाल पूछे

Sat, 23 Sep 2023 12:20 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

Chandrababu Naidu: अदालत ने पूछताछ के दौरान नायडू के वकीलों की एक टीम को हर एक घंटे की पूछताछ के बाद पांच मिनट का ब्रेक देने को भी कहा है। अदालत ने सीआईडी को निर्देश दिया कि वह नायडू के वकील को हिरासत के दौरान बिना किसी हस्तक्षेप के मौजूद रहने की अनुमति दें।
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Chandrababu Naidu - फोटो : Social Media
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विस्तार
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आंध्र प्रदेश पुलिस सीआईडी अधिकारियों की एक टीम ने शनिवार को टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू से कौशल विकास निगम घोटाला मामले में सात घंटे पूछताछ की। नायडू फिलहाल केंद्रीय कारागार में हैं। सीआईडी अधिकारियों ने वहीं जाकर उनसे पूछताछ की है। विजयवाड़ा की एसीबी कोर्ट ने इस मामले में आगे की पूछताछ के लिए शुक्रवार को नायडू को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था।

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सीआईडी की 12 सदस्यीय टीम सुबह 9:30 बजे केंद्रीय कारागार पहुंची। दो चरणाें में पूर्व सीएम से पूछताछ की गई। भोजन अवकाश के बाद तीन घंटे चली पूछताछ की। शनिवार को चंद्र बाबू नायडू से करीब 60 सवाल पूछे गए। कोर्ट के निर्देशानुसार इस दौरान उनके वकील मौजूद थे। सीआईडी के अधिकारियों ने पूरी पूछताछ की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की है। रविवार को पूछताछ जारी रहेगी।

अदालत ने सीआईडी की अपराधा शाखा के तीन डीएसपी के साथ छह अन्य जूनियर पुलिस अधिकारियाें, एक वीडियो ग्राफर और दो आधिकारिक मध्यस्थों को पूछताछ में शामिल होने की अनुमति दी थी। साथ ही पूछताछ के दौरान हर एक घंटे के बाद पांच मिनट के उचित अंतराल पर नायडू को उनके वकीलों से बात करने व उनकी मदद लेने की भी अनुमति है। अदालत ने सीआईडी को निर्देश दिया कि नायडू के वकील उनकी हिरासत के दौरान बिना किसी हस्तक्षेप के इतनी दूर रहने दिए जाएंगे जहां से वे नायडू को देख सकें। अदालत ने पूर्व सीएम की उम्र, स्वास्थ्य और समय की कमी को देखते हुए जेल परिसर में ही नायडू से पूछताछ की अनुमति दी। इससे नायडू को राजमहेंद्रवरम केंद्रीय जेल से मंगलागिरी में सीआईडी कार्यालय तक लगभग 200 किमी लंबी यात्रा से बचने में मदद मिली। साथ ही, सीआईडी को नायडू की पूरी जांच की वीडियोग्राफी करने की अनुमति दी गई है, लेकिन सीलबंद लिफाफे में गोपनीयता बनाए रखी जाएगी।
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हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ चंद्रबाबू नायडू पहुंचे सुप्रीम कोर्ट
टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने कौशल विकास निगम में कथित घोटाले के संबंध में उनके खिलाफ एफआईआर को रद्द करने की याचिका खारिज करने के आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए शनिवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। पूर्व सीएम ने सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका(एसएलपी) दायर की है। हाईकोर्ट ने उनकी अर्जी शुक्रवार को खारिज कर दी थी। पूर्व मुख्यमंत्री को कौशल विकास निगम से कथित तौर पर धन का दुरुपयोग करने के आरोप में 9 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था, जिससे राज्य के खजाने को 300 करोड़ रुपये से अधिक का कथित नुकसान हुआ था।

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