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फैसला: हुवावे से जुड़े मामले में कनाडाई शख्स को चीन में जेल की सजा

Thu, 12 Aug 2021 01:05 AM IST
Jeet Kumar एजेंसी, दांडोंग।

सार

  • शेलेनबर्ग की मृत्युदंड की अपील खारिज करने के बाद माइकल स्पैवर को 11 साल जेल
  • कनाडा के पीएम जस्टिन त्रूदो ने बुधवार को चीनी अदालत के फैसले की निंदा की
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : iStock
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विस्तार
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एक दिन पूर्व चीनी अदालत द्वारा मादक पदार्थ मामले में कनाडा के नागरिक रॉबर्ट शेलेनबर्ग की मृत्युदंड के खिलाफ अपील खारिज करने के बाद एक और अदालत ने अन्य कनाडाई शख्स को 11 साल जेल की सजा सुनाई है। इस बार यह सजा माइकल स्पैवर को मिली है जिन पर हुवावे से जुड़े एक मामले में जासूसी के आरोप हैं। 

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कनाडा सरकार द्वारा चीनी प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी हुवावे की सीएफओ मेंग वानझोउ को कनाडा में गिरफ्तार करने के बाद 2018 में स्पैवर को हिरासत में लिया गया था। बुधवार को आया यह फैसला इस बात का ताजा संकेत है कि चीन हुवावे अधिकारी की रिहाई को लेकर कनाडा पर किस तरह दबाव बढ़ा रहा है।

बता दें कि कनाडा की एक अदालत में यह फैसला आना है कि मेंग वानझोउ को आपराधिक आरोपों का सामना करने के लिए अमेरिका को सौंपा जाए अथवा नहीं। आलोचकों ने कनाडाई नागरिक स्पैवर और शेलेनबर्ग को हिरासत में लेने के चीनी फैसले को ‘बंधक बनाने की राजनीति’ करार दिया है।
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बीजिंग से 340 किलोमीटर पूर्व में स्थित दांडोंग शहर में हुई सुनवाई के दौरान कनाडा के राजदूत डोमिनिक बार्टन भी अदालत में मौजूद रहे।

कनाडाई पीएम ने कहा, यह सजा पूर्णत: अस्वीकार्य व अन्यायपूर्ण
कनाडा के पीएम जस्टिन त्रूदो ने बुधवार को चीनी अदालत के फैसले की निंदा की है। उन्होंने कहा, यह माइकल स्पैवर की सजा एकदम अस्वीकार्य और अन्यायपूर्ण है।

त्रूदो ने कहा, माइकल स्पैवर को ढाई साल से ज्यादा समय तक मनमाने ढंग से हिरासत में रखने का फैसला कानूनी प्रक्रिया में कमी और अंतरराष्ट्रीय कानून के जरूरी न्यूनतम मानकों को पूरा नहीं करने वाला कदम है। त्रूदो ने स्पैवर के परिजनों को सरकार की तरफ से हर तरह की मदद का वादा किया है।

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