फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Supaul: झांसा देकर नाबालिग से एक साल तक किया दुष्कर्म, युवक ने दूसरी जगह शादी तय की, मां ने मांगा न्याय

Sun, 12 Mar 2023 08:57 PM IST
हिमांशु प्रियदर्शी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भागलपुर

सार

बिहार में सुपौल की पिपराखुर्द पंचायत से शादी का झांसा देकर नाबालिग से एक साल तक यौन शोषण करने का मामला सामने में आया है। आरोप है कि अब युवक ने दूसरी जगह रिश्ता तय कर लिया है। इसके बाद पीड़िता की मां ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला।
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

बिहार में सुपौल जिले के भपटियाही थाना क्षेत्र की पिपराखुर्द पंचायत में नाबालिग से यौन शोषण करने का मामला सामने में आया है। आरोप है कि आरोपी पीड़िता से शादी का झांसा देकर एक साल तक यौन शोषण करता रहा। यह मामला तब सामने आया जब पीड़िता की मां ने पुलिस अधीक्षक एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को शिकायती आवेदन दिया।

विज्ञापन


शादी करने के लिए दहेज में मांगे पांच लाख रुपये
आवेदन के मुताबिक, पीड़िता की मां ने बताया कि उनकी नाबालिग बेटी से आरोपी रंजीत सिंह एक साल से प्रेम-प्रसंग के जाल में फंसाकर शादी का झांसा देकर उसके साथ यौन संबंध बनाता रहा था। आरोपी रंजीत मरौना प्रखंड क्षेत्र के तुलसियाही का रहने वाला है। तकरीबन एक साल के प्रेम के बाद अचानक युवक की शादी कहीं और तय कर दी गई। इसके बाद पीड़िता के परिजन उसके घर पहुंच गए। इस पर युवक के परिजन पीड़ित पक्ष से पांच लाख रुपये दहेज की मांग करने लगे।

पीड़िता ने आत्महत्या करने की जताई आशंका
शिकायत में पीड़िता की मां ने कहा कि युवक ने मांगे गए दहेज की रकम नहीं देने पर उसकी बेटी से शादी करने से इनकार कर दिया है। पीड़िता ने कहा कि अगर उसकी शादी रंजीत के साथ नहीं होती है तो वह आत्महत्या भी कर लेगी। इससे उसके परिवार के लोग सदमे में हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

सुपौल नदी थाना - फोटो : अमर उजाला
कई थानों के काटे चक्कर, नहीं हुई सुनवाई
पीड़िता की मां ने कहा कि न्याय के लिए सुपौल नदी थाना, भपटियाही थाना और महिला थाना का चक्कर काटने के बाद जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो एसपी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है।

इस मामले को लेकर एसडीपीओ निर्मली पंकज कुमार ने कहा कि आवेदन मिला है। आवेदन के आलोक में नदी थानाध्यक्ष को मामले की जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें