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CBI ने बढ़ाई लालू की मुश्किलें, SC से मिला नोटिस

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बिहार में विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटे राजद सुप्रीमो लालू यादव को सीबीआई ने जोरदार झटका दे दिया है। सीबीआई की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाले में लालू यादव को नोटिस जारी किया है।
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सीबीआई ने चारा घोटाले में सजा मिलने के बाद लालू यादव को झारखंड हाइकोर्ट द्वारा कई मामलों में बरी करने और जमानत देने का विरोध करते हुए अर्जी दायर की थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव को नोटिस जारी कर दिया है।

सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा था कि झारखंड हाइकोर्ट ने अपने निर्णय में चारा घोटाले के मुख्य पहलुओं की अनदेखी की है। जिसकी वजह से लालू यादव को मुख्य आरोपी होने के बाद भी जमानत मिल गई।
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हुई थी पांच साल की सजा, HC से मिली थी जमानत

बता दें कि लालू यादव के अविभाजित बिहार का मुख्यमंत्री रहते 90 के दशक में 950 करोड़ का चारा घोटाला हुआ था। जिसमें लालू यादव सहित 44 लोगों को चाईबासा कोषागार से 37.7 करोड़ रुपए निकालने के मामले में अभियुक्त बनाया गया था।

जिसमें सालों चले मुकदमे के बाद अक्टूबर 2013 में रांची की एक अदालत ने लालू यादव को पांच साल कैद और 25 लाख जुर्माने की सजा सुनाई थी। उनके अलावा अन्य दोषी पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को चार साल की सजा, दो लाख रुपये का जुर्माना और जनता दल यूनाइटेड के पूर्व सांसद जगदीश शर्मा को चार साल की सजा और पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था।

हालांकि बाद में लालू को झारखंड हाइकोर्ट से इस मामले में जमानत मिल गई थी। बता दें कि सजा मिलने के बाद से लालू चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो गए थे। यही कारण रहा न वह लोकसभा चुनाव लड़ सके और न ही अब विधानसभा चुनाव लड़ पाएंगे।
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