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Bihar: मोतिहारी फ्लाईओवर में लापरवाही पर NHAI का बड़ा एक्शन, निर्माण कंपनी और कंसल्टेंट पर लगा भारी जुर्माना

Sat, 18 Jul 2026 05:29 PM IST
तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मोतिहारी

सार

मोतिहारी के छतौनी चौक फ्लाईओवर और सर्विस रोड परियोजना में सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों की अनदेखी पर NHAI ने सख्त कार्रवाई की है। NHAI ने दोनों एजेंसियों के बिल से जुर्माना काटने का आदेश देते हुए सर्विस रोड से जलजमाव हटाने, बेहतर ड्रेनेज व्यवस्था, पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम और गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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फ्लाईओवर निर्माण में बड़ी लापरवाही - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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बिहार के मोतिहारी में छतौनी चौक फ्लाईओवर और सर्विस रोड परियोजना में सामने आई गंभीर लापरवाही पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने बड़ा कदम उठाया है। सुरक्षा मानकों की अनदेखी, जलजमाव और निर्माण गुणवत्ता में खामियां मिलने के बाद एनएचएआई ने निर्माण एजेंसी और परियोजना की निगरानी कर रही कंसल्टेंट कंपनी पर आर्थिक दंड लगाया है। 18 जुलाई 2026 को जारी आदेश में साफ किया गया है कि जुर्माने की राशि संबंधित एजेंसियों के बिल से काटी जाएगी।

एसडीओ की जांच में खुली लापरवाही

मोतिहारी सदर एसडीओ की जांच में सामने आया कि फ्लाईओवर का निर्माण कर रही अंबर इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड और गुणवत्ता की निगरानी कर रही एमएस एमपीआर आर्किटेक्ट्स एंड एसोसिएट्स सुरक्षा और निर्माण मानकों का पालन कराने में विफल रहे।

12 और 13 जुलाई को हुए निरीक्षण के दौरान सर्विस रोड के दोनों ओर भारी जलजमाव पाया गया। सड़क पर बने गड्ढे पानी में डूबे थे, जिससे वाहन चालकों और राहगीरों के लिए हादसे का खतरा लगातार बना हुआ था। जांच में यह भी सामने आया कि निर्माण स्थल पर पर्याप्त बैरिकेडिंग और चेतावनी बोर्ड तक नहीं लगाए गए थे।

पहले भी दिए गए थे कई निर्देश

एनएचएआई ने कहा कि संबंधित एजेंसियों को पहले भी कई बार निर्माण कार्य को तय मानकों के अनुसार करने, प्रभावी जल निकासी व्यवस्था बनाने, यातायात सुरक्षा सुनिश्चित करने और गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद स्थिति में कोई संतोषजनक सुधार नहीं हुआ।

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निर्माण एजेंसी और कंसल्टेंट पर लगा जुर्माना

लगातार लापरवाही को गंभीर मानते हुए एनएचएआई ने कड़ी कार्रवाई की है। आदेश के अनुसार, एमएस एमपीआर आर्किटेक्ट्स एंड एसोसिएट्स के जुलाई महीने के बिल से 50 प्रतिशत राशि काटी जाएगी। वहीं, अंबर इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड के अगले बिल से 10 प्रतिशत राशि जुर्माने के रूप में वसूली जाएगी। एनएचएआई ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर भविष्य में भी सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों से समझौता किया गया, तो इससे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

तत्काल सुधार के दिए गए निर्देश

परियोजना निदेशक ने निर्माण एजेंसी को तुरंत सर्विस रोड से जलजमाव हटाने, मजबूत जल निकासी व्यवस्था विकसित करने, पर्याप्त बैरिकेडिंग और चेतावनी बोर्ड लगाने तथा निर्माण कार्य को निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुसार पूरा करने का निर्देश दिया है।

'आम लोगों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता'

एनएचएआई ने साफ कहा है कि सड़क निर्माण के दौरान आम लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी तरह की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मानकों का उल्लंघन करने वाली एजेंसियों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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