जस्टिस ज्योति शरण ने मामले पर सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था जिसे शनिवार को सुनाया गया। इसके साथ ही राजद नेता तेजस्वी यादव को राज्य सरकार से मिले पांच देशरत्न मार्ग के आवास को खाली करने का निर्देश दिया है, जो कि उन्हें उपमुख्यमंत्री के रूप में मिला था।
इससे पहले तेजस्वी ने इस आदेश को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी लेकिन कोर्ट ने उनके दावे को खारिज करते हुए राज्य सरकार के आदेश को सही करार दिया। ये आवास राज्य सरकार ने वर्तमान उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को आवंटित किया था। इस मामले को लेकर सरकार और विपक्ष के नेताओं के बीच पिछले कई दिनों से आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा था। तेजस्वी यादव फिलहाल अपनी मां राबड़ी देवी के सरकारी बंगले 10 सर्कुलर रोड में ही रहते हैं।