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Darbhanga News: नए कानून का उल्लंघन, महिला थानाध्यक्ष ने नहीं की प्राथमिकी दर्ज, कहा पटना में जाकर दर्ज कराओ

Fri, 05 Jul 2024 04:12 PM IST
अर्पित याज्ञनिक न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दरभंगा

सार

शादी का झांसा देकर कई वर्षों तक किया यौनशोषण, दूसरी शादी करने की जानकारी पर प्राथमिकी दर्ज पहुंची पीड़िता नए कानून के तहत नहीं दर्ज किया गया मामला।
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दरभंगा महिला थाना। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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सरकार की पहल के बाद न्याय संहिता में बदलाव लाया गया तो लोगों में एक नई उम्मीद जगी थी। जिसमें अब शिकायतकर्ता कहीं भी किसी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराकर सकेगा। इस कानून के लागू हो जाने के बावजूद दरभंगा की महिला थाने में नए नियम का उल्लंघन करते हुए एक पीड़िता की प्राथमिकी न दर्ज करते हुए उसे पटना के थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने को कहा है।

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जानकारी के अनुसार पटना जिले की रहने वाली महिला ने दरभंगा के हायाघाट थाना क्षेत्र के रहने वाले दूसरे धर्म के लड़के पर यौनशोषण का आरोप लगाया है। आरोप है कि लड़के ने उसे शादी का झांसा देकर कई वर्षों से उसके साथ यौनशोषण किया। इस बीच महिला को पता चला कि आरोपी ने अब दूसरी लड़की के साथ शादी कर ली है। 

जानकारी मिलने पर वह अपनी बहन के साथ शिकायत दर्ज कराने के लिए हायाघाट थाना पहुंची। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे ससुराल में जाकर रहने को कहा। वहां ताला बंद रहने के कारण वो महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने गुरुवार की रात पहुंची। महिला थाने में मौजूद महिला थानाध्यक्ष आरती कुमारी ने उसकी प्राथमिकी दर्ज करने से इंकार करते हुए कहा कि तुम पटना के थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाओ। 
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इस संबंध में एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने कहा कि इस मामले की जांच कराई जाएगी। जो भी इस मामले दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नए कानून के तहत ही थाना में कार्रवाई करना है। किस परिस्थिति में पीड़ित महिला की प्राथमिकी नहीं दर्ज की गई है, इसकी जांच की जाएगी।

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