खौफ का पर्याय बन चुके कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए बिहार में लॉकडाउन को 16 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि, इस दौरान सरकार की तरफ से कुछ रियायतें दी गई हैं।
बिहार के गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, अभी शॉपिंग मॉल्स, धर्म स्थल अभी नहीं खुलेंगे। रात 10 से सुबह 5 नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। दुकानों और बाजारों को समय और बाकी नियमों के हिसाब से आवश्यक प्रतिबंधों के अधीन संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।
वहीं, इस महामारी के मद्देनजर राज्य मुख्यालय, जिला मुख्यालय, उप-मंडल मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय और राज्य के सभी नगरपालिका क्षेत्रों में 1 से 16 अगस्त तक अतिरिक्त प्रतिबंध लगाया गया है।
राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, सरकारी और निजी कार्यालय में सिर्फ 50 फीसदी कर्मचारी को आने की मंजूरी दी गई है। अनलॉक-3 के दौरान सूबे में परिवहन विभाग की बसें नहीं चलेंगी। यह नया आदेश 1 से लेकर 16 अगस्त तक के लिए लागू किया गया है।
बता दें कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़े के मुताबिक, गुरुवार को बिहार में कुल 2082 नए मामले सामने आए हैं। बिहार में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 50 हजार के करीब पहुंचने वाली है। इसमें से तकरीबन सक्रिय मामलों की संख्या 16 हजार के पार है। वहीं, राज्य में अब तक 31 हजार से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 285 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है।