फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Bihar News: पटना हाईकोर्ट के सभी न्यायाधीश रखेंगे आईफोन 13 प्रो, नियम व शर्तों के साथ टेंडर जारी

Thu, 23 Jun 2022 11:36 AM IST
सुरेंद्र जोशी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना

सार

पटना हाईकोर्ट ने आईफोन की सप्लाई के इच्छुक कंपनियों व डीलरों से इस हाईटेक व हाई सिक्युरिटी फोन पर जीएसटी और सर्विस चार्ज समेत कीमत व अन्य विवरण मांगा है।
विज्ञापन
आईफोन - फोटो : SELF
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

पटना उच्च न्यायालय अपने सभी न्यायाधीशों के लिए आईफोन 13 प्रो (i Phone 13 Pro) 256 जीबी खरीदने का फैसला किया है। इनकी आपूर्ति के लिए हाल ही में टेंडर जारी कर दिया गया है। इसमें आपूर्तिकर्ताओं और डीलरों के लिए कई नियम व शर्तें हैं। 

विज्ञापन

पटना हाईकोर्ट ने आई फोन की सप्लाई के इच्छुक कंपनियों व डीलरों से इस हाईटेक व हाई सिक्युरिटी फोन पर जीएसटी और सर्विस चार्ज समेत कीमत व अन्य विवरण मांगा है। कोर्ट ने सप्लायर और डीलरों से जीएसटी नंबर, पैन नंबर, आधार कार्ड और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जैसी जानकारी भी मांगी हैं। 
यह खरीदी उन्हीं कंपनियों या डीलरों से की जाएगी, जिनके मुख्यालय पटना में होंगे। टेंडर शर्तों में यह भी कहा गया है कि आईफोन की आपूर्ति से पहले कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। खरीदी का भुगतान बिल मिलने के बाद बैंक के जरिए किया जाएगा। कंपनी, फर्म या आपूर्तिकर्ता को आईफोन की आपूर्ति के साथ ही उसके रखरखाव का भी जिम्मा लेना होगा। साथ ही मोबाइल में खराबी आने पर वारंटी अवधि में तुरंत मुफ्त में बदलना होगा। 
विज्ञापन
विज्ञापन

पटना हाईकोर्ट का यह टेंडर ऐसे वक्त पर जारी हुआ है, जब एपल आईफोन 14 सीरीज के फोन लाने की तैयारी में है। आईफोन 14 इसी साल सितंबर तक हो सकती है। 

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें