भागलपुर व्यवहार न्यायालय स्थित एडीजे 10 के न्यायाधीश दिनेश कुमार की अदालत में गुरुवार को सजा के बिंदू पर सुनवाई हुई। जहां हत्या मामले में पांच आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अदालत में अपर लोक अभियोजक बिंदेश्वरी लाल यादव ने सरकार की तरफ से दलीलें पेश की और दोषी पाए जाने पर पांचों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
वहीं, पूरे मामले को लेकर अपर लोक अभियोजक ने बताया कि सनोखर थाना क्षेत्र अंर्तगत कांड संख्या 17/10 जुड़ा है। जहां स्थानीय निवासी भद्दो हरिजन की जमीन विवाद को लेकर पड़ोसियों के द्वारा पीट- पीट कर हत्या कर दी गई थी। इसमें पांच आरोपी को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। अपर लोक अभियोजक बिंदेश्वरी लाल यादव ने बताया कि पांच आरोपियों में मुख्य आरोपी सुबोध दास जो पेशे से शिक्षक था, उसने ही मृतक के जमीन को हड़पने की साजिश अपने सहयोगियों के साथ रचकर पूरे वारदात को अंजाम दिया था।
गुरुवार को न्यायालय ने सुबोध दास, नरेश दास, मदन हरिजन, बिशन दास और दशरथ हरिजन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बता दें कि घटना 14 साल पुरानी है, जिस कारण आरोपियों को पटना उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी थी। जमानत के बाद निचली अदालत ने मामले में संज्ञान लिया और 29 अप्रैल 2024 को पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया था, जिसमें गवाहों की प्रस्तुति के बाद आरोपियों को आज सज़ा सुनाई गई।