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Anant Singh Bail: एके 47 मामले में विधायकी गंवाने वाले बाहुबली अनंत सिंह को हाईकोर्ट से राहत; दो केस में बरी

Wed, 14 Aug 2024 12:16 PM IST
आदित्य आनंद न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना

सार

सिविल कोर्ट से सजा मिलने के बाद अनंत सिंह ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुनवाई के बाद पटना हाईकोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी। समर्थकों का कहना है कि बाहुबली अनंत सिंह का अब जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है। 
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पूर्व विधायक अनंत सिंह की फाइल फोटो। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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बाहुबली और पूर्व विधायक अनंत सिंह को बड़ी राहत मिली है। पटना हाईकोर्ट ने उन्हें एके 47 और बुलेटपूफ्र जैकेट रखने वालेदो बड़े केस में बरी कर दिया है। इस मामले में सिविल कोर्ट ने अनंत सिंह को दस साल की सजा सुनाई थी। इस कारण उन्हें विधायकी गंवाई पड़ी थी। इसके बाद जेल जाना पड़ा था। अनंत सिंह ने सिविल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद पटना हाईकोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी। समर्थकों का कहना है कि बाहुबली अनंत सिंह का अब जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है। 
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एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई देते अनंत सिंह के समर्थक। - फोटो : अमर उजाला
पांच मई को 15 दिन की पैरोल पर बाहर निकले थे
विधायकी गंवाने वाले बाहुबली और मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह पांच मई को पटना के बेउर जेल से बाहर निकल गये हैं। गृह विभाग से हरी झंडी मिलने के बाद अनंत सिंह को जेल से 15 दिनों के लिए पैरोल मिला था। आनंद सिंह को कोर्ट से राहत मिलने की सूचना पर उनके समर्थकों में काफी उत्साह का माहौल है। अनंत सिंह के पैतृक गांव नदवां में लोगों ने जमकर पटाखे छोड़े, मिठाइयां बाटी और एक दूसरे को गुलाल लगाये।

पांच साल से जेल में बंद है अनंत सिंह
बता दें अनंत सिंह लगभग 5 वर्षों से जेल में बंद है। अनंत सिंह पर एके 47 रखने का आरोप है, जिसके तहत कोर्ट ने उन्हें 10 वर्ष की सजा सुनाई थी। तब से मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह पटना के बेउर जेल में सजायाफ्ता बंदी के रूप में सजा काट रहे हैं।

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