क्या कहते हैं नए नियम
सरकार ने शुक्रवार को "महाराष्ट्र मोटर व्हीकल एग्रीगेटर रूल्स, 2025" नाम से एक मसौदा जारी किया है। इसके तहत मोटर कैब, टूरिस्ट कैब, लग्जरी कैब, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बस, कैम्पर वैन और ऐसे ही अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहनों (सिवाय बाइक टैक्सी के) को रेगुलेट किया जाएगा।
इससे पहले, सरकार ने इस साल की शुरुआत में "महाराष्ट्र बाइक टैक्सी रूल्स 2025" को मंजूरी दी थी।
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यात्रियों की सुरक्षा और ड्राइवरों के हक पर जोर
राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने कहा कि इन नए नियमों से एप-आधारित टैक्सी सेवाओं में यात्रियों का भरोसा बढ़ेगा, सुरक्षा मजबूत होगी और सर्विस की गुणवत्ता बेहतर बनेगी। उन्होंने बताया कि इन नियमों से ड्राइवरों के लिए काम के घंटे और कल्याण से जुड़े प्रावधान तय होंगे, जिससे उनके शोषण को रोका जा सकेगा।
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केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुरूप
परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह ड्राफ्ट केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी "मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2025" के अनुसार बनाया गया है।
केंद्र सरकार ने कहा था कि इन गाइडलाइंस का मकसद एप-आधारित टैक्सी सेवाओं के लिए हल्के लेकिन प्रभावी नियम बनाना है। जो यात्रियों की सुरक्षा और ड्राइवरों के कल्याण दोनों का ध्यान रखें।
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