ये करना है तिरंगे का अपमान
राष्ट्रीय ध्वज का दुरुपयोग, या कोई भी जो 'जलाता है, विकृत करता है, नष्ट करता है रौंदता है या 1 [अन्यथा अनादर दिखाता है या अवमानना करता है], भारतीय राष्ट्रीय ध्वज या भारत का संविधान या उसके किसी भाग की अवमानना (चाहे शब्दों द्वारा, या तो बोले या लिखित, या कृत्यों द्वारा) उसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।'
नियम यह भी कहता है, "भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अनादर का अर्थ है और इसमें शामिल है- (ए) भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रति घोर निरादार या अपमान।"