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वाहन ट्रांसफर के बदले नियम: वाहन मालिक की मौत की स्थिति में क्या होगा, सरकार ने किया बड़ा बदलाव

Mon, 03 May 2021 12:04 PM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

सरकार का यह फैसला उस समय काफी सहायक होगा जब वाहन मालिक की मौत होने के स्थिति में किसी वाहन को नॉमिनी के नाम पर स्थानांतरित करने की जरूरत होगी। अब तक वाहन मालिक की मृत्यु के बाद वाहन को किसी दूसरे के नाम पर ट्रांसफर कराने की प्रक्रिया में बहुत परेशानी पेश आती थी।
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vehicle ownership transfer - फोटो : Volkswagen (For Reference Only)
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विस्तार
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Vehicle Ownership Transfer : सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में कुछ संशोधन किए हैं। नए नियमों के मुताबिक उन तमाम लोगों को सुविधा मिल सकेगी जो किसी व्यक्ति को अपने वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र (व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) में नॉमिनी बनाना चाहते हैं। संशोधित नियमों के अनुसार, अब कोई भी वाहन मालिक अपने वाहन के पंजीकरण के समय ही किसी को नॉमिनी बना सकता है। 
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सरकार का यह फैसला उस समय काफी सहायक होगा जब वाहन मालिक की मौत होने के स्थिति में किसी वाहन को नॉमिनी के नाम पर स्थानांतरित करने की जरूरत होगी। अब तक वाहन मालिक की मृत्यु के बाद वाहन को किसी दूसरे के नाम पर ट्रांसफर कराने की प्रक्रिया में बहुत परेशानी पेश आती थी। इसके साथ ही विभिन्न राज्यों में इसको लेकर अलग-अलग नियम थे।   

लेकिन अब इस नए नियम के अनुसार वाहन खरीदते वक्त ही नॉमिनी का एलान किया जा सकता है। इसके साथ ही वाहन के सेकेंड ऑनर के तौर पर ऑनलाइन आवेदन के जरिए नॉमिनी का नाम बाद में भी जोड़ा जा सकता है। इसके लिए वाहन के मालिक को नॉमिनी का पहचान प्रमाण पत्र जमा करना होगा। 

3 महीनों में कराना होगा ट्रांसफर
यदि वाहन मालिक की मृत्यु हो जाती है, तो पंजीकरण प्रमाण पत्र में वाहन के मालिक द्वारा नॉमिनी बनाया गया व्यक्ति या जिसके पास वाहन का कब्जा है, वे वाहन का इस्तेमाल वाहन मालिक की मृत्यु के तीन महीनों तक कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें 30 दिनों के भीतर रजिस्टरिंग अथॉरिटी को सूचित करना होगा। इसके साथ ही नॉमिनी को वाहन अपने नाम पर रजिस्टर कराने के लिए, वाहन मालिक की मौत के 3 महीनों के भीतर फॉर्म 31 को भरकर आवेदन करना होगा। 

बाद में नॉमिनी का नाम बदल सकते हैं
वाहन मालिक तलाक या संपत्ति के बटवारे जैसी परिस्थितियों में अगर वाहन के नॉमिनी को बदलना चाहता है, तो वह सहमत मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) के साथ बाद में भी नॉमिनी के नाम में बदलाव कर सकता है। 
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गौरतलब है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पिछले साल 27 नवंबर को व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में एक व्यक्ति को नॉमिनी बनाने के लिए वाहन मालिक की सुविधा के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन का प्रस्ताव रखा था। सरकार ने प्रस्तावित संशोधन पर आम जनता और सभी हितधारकों से सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित की थी। 
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