कोर्ट ने कहा प्रायोजित लग रहा है मुकदमा
कोर्ट ने कहा कि जब राज्य विधानसभा चुनाव से गुजर रहा है और ऐसा लगता है कि वर्तमान अवमानना याचिका एक प्रायोजित मुकदमा है ताकि राज्य के चुनावों को ध्यान में रखते हुए राज्य के सांप्रदायिक सद्भाव को प्रभावित किया जा सके।
न्यायालय किसी भी व्यक्ति की ऐसी कार्रवाई का पक्ष नहीं हो सकता है जो राज्य के सांप्रदायिक सद्भाव को अस्थिर करने की कोशिश करता है ।" उपरोक्त को देखते हुए न्यायालय ने अवमानना याचिका को खारिज कर दिया।