फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   The company will be able to ban the hijab wearers

यूरोप: अब हिजाब पहनकर काम नहीं कर सकेंगी महिलाएं, कंपनी लगा सकती है बैन

Tue, 14 Mar 2017 05:02 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Tue, 14 Mar 2017 05:02 PM IST
विज्ञापन
The company will be able to ban the hijab wearers

यूरोपीय कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फैसला दिया है कि यूरोप में कंपनियां ऐसे कर्मचारियों के काम करने पर बैन लगा सकती हैं जो हिजाब पहन कर आ रहे हों। इस फैसले में कहा गया है कि ''किसी राजनीतिक, दार्शनिक और धार्मिक संकेत को ऐसे पहनने पर कि वो दिखे'' पर बैन लगाने का फैसला कंपनियों के अंदरूनी नियमों के मुताबिक हो जिसमें वो अपने सभी कर्मचारियों से न्यूट्रल ड्रेस पहनने के लिए कहता हो।

विज्ञापन


कोर्ट के अनुसार किसी ग्राहक की इच्छा पर कंपनी ऐसे फैसले नहीं कर सकती है। बेल्जियम की कंपनी जी4एस में एक रिसेप्शनिस्ट को हिजाब पहनने के कारण नौकरी से निकाले जाने के मामले के बाद यूरोपीय कोर्ट ने ये फैसला दिया है।
विज्ञापन


बेल्जियम की कोर्ट ने यह मामला स्पष्टीकरण के लिए यूरोपीय कोर्ट ऑफ जस्टिस को भेजा था। महिलाओं के हिजाब पहनने के मामले में कोर्ट का यह पहला फैसला है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed