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पाकिस्तान ने हाफिज सईद की नजरबंदी बढ़ाने की अर्जी को वापस लिया
एजेंसी, नई दिल्ली
Updated Sun, 15 Oct 2017 03:57 PM IST
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हाफिज सईद
- फोटो : SELF
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पाकिस्तान सरकार ने आतंकवाद विरोधी कानून के तहत मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जमात उद दावा के प्रमुख हाफिज सईद की नजरबंदी को बढ़ाने के अपने आग्रह को वापस ले लिया है। 31 जनवरी को सईद और उसके चार सहयोगियों को पंजाब सरकार ने आतंक विरोधी कानून 1997 के तहत 90 दिनों के लिए हिरासत में ले लिया था। तब से वह लाहौर स्थित अपने घर में नजरबंद है।
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पंजाब सरकार के गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट के जज एजाज अफजल खान की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय संघीय न्यायिक समीक्षा बोर्ड को बताया कि सरकार को सईद और उनके चार सहयोगियों की हिरासत के विस्तार की आवश्यकता नहीं है।
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खान ने कहा, ‘प्रांतीय सरकार को आतंकवाद विरोधी कानून के तहत प्रांतीय सरकार को सईद, उनके सहयोगियों अब्दुल्लाह उबैद, मलिक जफर इकबाल, अब्दुल रहमान अबीद और काजी काशिफ हुसैन की गिरफ्तारी के विस्तार की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वह बोर्ड से अनुरोध करते हैं कि वे जमात उद दावा के नेता की गिरफ्तारी के विस्तार को वापस ले लें।
बोर्ड ने सरकार की अर्जी को स्वीकार कर लिया है।’ यह पूछे जाने पर सरकार ने अपनी अर्जी वापस क्यों ली तो इस पर पंजाब सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था अध्यादेश 1960 के तहत सरकार ने सईद और चार अन्य की नजरबंदी को 24 अक्तूबर तक के लिए बढ़ाया है। लिहाजा आतंक विरोध कानून के तहत नजरबंदी की आवश्यकता नहीं है।