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दुष्कर्म प्रकरण: गैंगेस्टर कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए होगी सांसद अतुल राय की पेशी

Sat, 30 Oct 2021 07:09 PM IST
गीतार्जुन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: गीतार्जुन गौतम Updated Sat, 30 Oct 2021 07:09 PM IST
सार

घोसी के बसपा सांसद अतुल राय की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव व विकास सिंह ने विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) की अदालत में गैंगेस्टर मामले में वीडियो कांफ्रेंसिंग से रिमांड बनाए जाने का आवेदन दिया था। 

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Varanasi gangster court of Gangster Act ordered to make judicial remand of BSP MP Atul Rai 
अतुल राय - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दुष्कर्म के आरोपी प्रयागराज के नैनी जेल में निरुद्ध बसपा सांसद अतुल राय का गैंगस्टर एक्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग से न्यायिक रिमांड बनाने का आदेश विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर ) रजत वर्मा की अदालत ने दिया है। कोर्ट ने आदेश में वीडियो कांफ्रेंसिंग से रिमांड बनाए जाने के लिए नोडल अधिकारी कंप्यूटर व नैनी जेल अधीक्षक को आदेश की प्रति भेजी है।

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प्रति में कहा गया है कि नीयत तिथि दो नवंबर को गैंगस्टर एक्ट के मामले में अतुल राय का वीडियो कांफ्रेंसिंग से न्यायिक रिमांड बनाया जाए। घोसी के बसपा सांसद अतुल राय की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव व विकास सिंह ने विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) की अदालत में गैंगेस्टर मामले में वीडियो कांफ्रेंसिंग से रिमांड बनाए जाने का आवेदन दिया था।
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सांसद अतुल राय गंभीर बीमारी से ग्रसित
आवेदन में कहा गया था कि बसपा सांसद प्रयागराज जनपद के नैनी जेल में निरुद्ध है और गंभीर बीमारी से ग्रसित चल रहे हैं। इस कारण पेशी पर एंबुलेंस से आने-जाने की एमपी/एमएलए कोर्ट इलाहाबाद ने बीते 21 सितंबर को निर्देश दिया है। इस संबंध में अभिसूचना इकाई प्रयागराज जांच कर अपनी आख्या भी दी है।

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अदालत ने इस मामले में जेल अधीक्षक नैनी से आख्या मांगी थी। जिस पर जेल अधीक्षक ने इस आशय की अपनी आख्या दी थी कि वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी कराई जा सकती है। इस रिपोर्ट के मद्देनजर अदालत ने बसपा सांसद की वीडियो कांफ्रेंसिंग से रिमांड बनाए जाने का आदेश दिया।
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