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न्यायिक रिमांड: बसपा सांसद अतुल राय के गैंगस्टर मामले में वाराणसी कोर्ट ने नैनी जेल से मांगी आख्या

Thu, 28 Oct 2021 07:16 PM IST
उत्पल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: उत्पल कांत Updated Thu, 28 Oct 2021 07:16 PM IST
सार

घोसी से बसपा सांसद अतुल राय प्रयागराज की नैनी जेल में निरुद्ध है। सांसद के अधिवक्ता ने अदालत में आवेदन देकर वीडियो कांफ्रेंसिंग से न्यायिक रिमांड बनाने का अनुरोध किया था। 

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BSP MP aturl rai rape case varanasi court seeks report from Naini Jail in gangster case for judicial remand
बसपा सांसद अतुल राय - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

दुष्कर्म के आरोप में नैनी जेल में निरुद्ध बसपा सांसद अतुल राय का गैंगस्टर एक्ट में न्यायिक रिमांड वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बनाए जाने संबंधी आवेदन पर अदालत ने नैनी जेल अधीक्षक से आख्या 30 अक्टूबर को तलब किया है।

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बसपा सांसद अतुल राय की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव ने विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट) की अदालत में आवेदन देकर वीडियो कांफ्रेंसिंग से न्यायिक रिमांड बनाने का अनुरोध किया था। आवेदन में कहा गया था कि जेल में रहने के दौरान वह गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। इस कारण पेशी पर एंबुलेंस से आने-जाने की एमपी/एमएलए कोर्ट इलाहाबाद ने बीते 21 सितंबर को निर्देश दिया है।
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साथ ही आवेदन  में यह भी कहा गया है कि बसपा सांसद की मऊ सदर के विधायक मुख्तार अंसारी से पूर्व से रंजिश चली आ रही है। जेल से आने-जाने के दौरान उसकी जान को खतरा है। इस संबंध में अभिसूचना इकाई प्रयागराज जांच कर अपनी आख्या भी दी है।
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ऐसे में अदालत से उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए वीडियो कांफ्रेंसिंग से कोर्ट में तय दो नवंबर को गैंगेस्टर एक्ट की न्यायिक रिमांड वीडियो कांफ्रेंसिंग से करने का अनुरोध किया गया। 
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