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स्पाइस जेट के एमडी के खिलाफ वारंट जारी
ब्यूरो/अमर उजाला संभल
Updated Sun, 23 Apr 2017 12:49 AM IST
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स्पाइस जेट ने सेवाओं में विस्तार कर एक ओर फ्लाइट की सुविधा दी है।
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जिला उपभोक्ता फोरम संभल ने आदेश का अनुपालन नहीं करने पर देश की जानी मानी एयरलाइंस कंपनी स्पाइस जेट के प्रबंध निदेशक की गिरफ्तारी केलिए वारंट (वीडब्ल्यू) जारी कर दिया है।
चंदौसी के संभल गेट मोहल्ला निवासी नवदीप गुप्ता पुत्र हरिओम गुप्ता एयरलाइंस कंपनी स्पाइस जेट लिमिटेड से हैदराबाद से दिल्ली जाने के लिए 20 अप्रैल-2016 को टिकट खरीदा था।
21 अप्रैल को दिल्ली जाना था, फ्लाइट संख्या एसजी-124 के प्रस्थान का समय 8.40 बजे था। आरोप है कि 21 अप्रैल-2016 को शाम 7.40 बजे एयरलाइंस के काउंटर पर पहुंचने पर एयरक्राफ्ट पर चढ़ने के लिए बोर्डिंग पास जारी नहीं किया गया। ऑनलाइन बुकिंग कराने के बावजूद टिकट की हार्ड कापी की मांग की गई।
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इस बीच एयर लाइंस के कर्मचारियों अधिकारियों की लापरवाही के कारण फ्लाइट छूट गई। इसके बाद यात्री ने टिकट की धनराशि वापस मांगी लेकिन एयरलाइंस ने टिकट की कीमत 5000 रुपये वापस नहीं किए। इस पर उपभोक्ता ने अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय के माध्यम से जिला उपभोक्ता फोरम संभल में एयरलाइंस के विरुद्ध वादयोजित करके टिकट राशि(कीमत) और क्षतिपूर्ति की मांग की।
25 अक्तूबर-2016 को जिला उपभोक्ता फोरम संभल ने स्पाइस जेट लिमिटेड को आदेश दिया कि वह उपभोक्ता को टिकट की राशि 5000 रुपये, नौ फीसदी ब्याज और 1000 रुपये वाद व्यय का भुगतान करें। लेकिन एयरलाइंस कंपनी ने आदेश का अनुपालन नहीं किया। इस पर फोरम में दोबारा शिकायत की। इस पर सख्त रुख अपनाते हुए जिला उपभोक्ता फोरम संभल ने स्पाइस जेट लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक की गिरफ्तारी के लिए जमानती वारंट जारी किया है।
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चंदौसी के संभल गेट मोहल्ला निवासी नवदीप गुप्ता पुत्र हरिओम गुप्ता एयरलाइंस कंपनी स्पाइस जेट लिमिटेड से हैदराबाद से दिल्ली जाने के लिए 20 अप्रैल-2016 को टिकट खरीदा था।
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21 अप्रैल को दिल्ली जाना था, फ्लाइट संख्या एसजी-124 के प्रस्थान का समय 8.40 बजे था। आरोप है कि 21 अप्रैल-2016 को शाम 7.40 बजे एयरलाइंस के काउंटर पर पहुंचने पर एयरक्राफ्ट पर चढ़ने के लिए बोर्डिंग पास जारी नहीं किया गया। ऑनलाइन बुकिंग कराने के बावजूद टिकट की हार्ड कापी की मांग की गई।
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इस बीच एयर लाइंस के कर्मचारियों अधिकारियों की लापरवाही के कारण फ्लाइट छूट गई। इसके बाद यात्री ने टिकट की धनराशि वापस मांगी लेकिन एयरलाइंस ने टिकट की कीमत 5000 रुपये वापस नहीं किए। इस पर उपभोक्ता ने अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय के माध्यम से जिला उपभोक्ता फोरम संभल में एयरलाइंस के विरुद्ध वादयोजित करके टिकट राशि(कीमत) और क्षतिपूर्ति की मांग की।
25 अक्तूबर-2016 को जिला उपभोक्ता फोरम संभल ने स्पाइस जेट लिमिटेड को आदेश दिया कि वह उपभोक्ता को टिकट की राशि 5000 रुपये, नौ फीसदी ब्याज और 1000 रुपये वाद व्यय का भुगतान करें। लेकिन एयरलाइंस कंपनी ने आदेश का अनुपालन नहीं किया। इस पर फोरम में दोबारा शिकायत की। इस पर सख्त रुख अपनाते हुए जिला उपभोक्ता फोरम संभल ने स्पाइस जेट लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक की गिरफ्तारी के लिए जमानती वारंट जारी किया है।