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गुलदार की खाल के साथ पकड़े आरोपी को सजा

Fri, 19 Apr 2013 05:30 AM IST
Chamoli
Chamoli Updated Fri, 19 Apr 2013 05:30 AM IST
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गोपेश्वर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार पांडेय की कोर्ट ने वाइल्ड लाइफ संरक्षण के तहत गुलदार की खाल के साथ पकडे़ गए आरोपी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड वसूलने के आदेश दिए हैं। मामला 24 मई 2012 का है। पुलिस की एसओजी टीम ने ग्वालदम मुख्य तिराहे पर आरोपी हरि बहादुर को गुलदार की खाल के साथ गिरफ्तार किया था। मामले में थाना थपली में अभियोग पंजीकृत किया गया था। बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी को मामले में दोषी करार देते हुए उसे तीन वर्ष का सश्रम कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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