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सामूहिक दुष्कर्म में दो को दस साल की कैद
Hamirpur
Updated Fri, 02 Aug 2013 05:34 AM IST
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हमीरपुर। थाना चिकासी के एक गांव में 12 साल पहले सामूहिक बलात्कार के मामले में गुुरुवार को विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) ओपी त्रिपाठी ने दो आरोपियों को दस-दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर 11-11 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोंका गया है।
इस गांव में 13 अप्रैल 2001 की शाम करीब 7 बजे शौच के लिए गांव के बाहर गई युवती को चिकासी गांव के भोपाल सिंह व रावतपुरा के देवीदीन ने दबोच लिया। उसे नाले में घसीटकर ले गए और बारी बारी से दुराचार किया। युवती के चिल्लाने पर आसपास मौजूद लोग दौड़े तो इन लोगों ने उन पर तमंचे से फायर कर दिया और भाग गए। डीएम के आदेश पर मुकामी पुलिस ने मामला दर्ज किया था। सहायक शासकीय अधिवक्ता आनंद सक्सेना ने बताया कि इस मामले में चिकासी गांव के भोपाल सिंह व रावतपुरा के देवीदीन को सजा सुनाई गई है।
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इस गांव में 13 अप्रैल 2001 की शाम करीब 7 बजे शौच के लिए गांव के बाहर गई युवती को चिकासी गांव के भोपाल सिंह व रावतपुरा के देवीदीन ने दबोच लिया। उसे नाले में घसीटकर ले गए और बारी बारी से दुराचार किया। युवती के चिल्लाने पर आसपास मौजूद लोग दौड़े तो इन लोगों ने उन पर तमंचे से फायर कर दिया और भाग गए। डीएम के आदेश पर मुकामी पुलिस ने मामला दर्ज किया था। सहायक शासकीय अधिवक्ता आनंद सक्सेना ने बताया कि इस मामले में चिकासी गांव के भोपाल सिंह व रावतपुरा के देवीदीन को सजा सुनाई गई है।
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