{"_id":"125-78941","slug":"Barabanki-78941-125","type":"story","status":"publish","title_hn":"जिंदा मिली मृत बताई गई महिला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जिंदा मिली मृत बताई गई महिला
Barabanki
Updated Tue, 20 May 2014 05:30 AM IST
विज्ञापन
फतेहपुर (बाराबंकी)। एक व्यक्ति ने दामाद समेत छह रिश्तेदाराें के विरुद्ध अपनी पुत्री को जिंदा जलाकर मार डालने के मामले में न्यायालय के आदेश पर फतेहपुर कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कराया था। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने जांच में पाया कि जिस महिला को जिंदा जलाने को कहा जा रहा था, वह महिला किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रह रही है। महिला ने सीओ फतेहपुर के यहां पेश होकर अपने बयान दर्ज कराए।
मामला फतेहपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मानपुर का है। बड्डूपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कटाईहार मजरे परवरभारी निवासी रामअवतार पुत्र श्रीराम ने अपनी पुत्री राजकुमारी को दहेज के लिए जलाकर मार देने और फिर उसके शव को गायब कर देने का आरोप लगाते हुए अपने दामाद बब्लू व दामाद के भाई प्रकाश, रूपचन्द्र, नंदोई जगदेव व नंद गुड्डी देवी, समधी पूरन के विरुद्ध तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की थी। रामअवतार ने यह घटना 18 अप्रैल 2013 की रात्रि करीब 12 बजे होना बताया था। जब उसकी तहरीर पर रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई तो पीड़ित ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में अर्जी दाखिल की और न्यायालय के आदेश पर गत तीन जुलाई 2013 को कोतवाली में अभियोग पंजीकृ त कर लिया गया। इस मामले की विवेचना चल रही थी। सोमवार को इस मामले के वादी की पुत्री राजकुमारी अपने दूसरे पति अनिल साहू निवासी ग्राम भवनिया पोस्ट पिरखौली थना रौनाही जिला फैजाबाद के साथ क्षेत्राधिकारी के समक्ष पेश हुई और उसने बताया कि उसका पहला पति बबलू पुत्र पूरन निवासी मानपुर उसे काफी मारता-पीटता था। इस कारण वह 18 अप्रैल 2013 को अपनी तीन वर्षीय पुत्री रोशनी को छोड़कर अपनी ससुराल से अनिल साहू के साथ चली गई। तब से लेकर आज तक वह उसी के साथ में रह रही है। कोतवाली पुलिस का कहना है कि राजकुमारी की शिनाख्त के लिए उसके पिता को बुलाया गया है।
विज्ञापन
मामला फतेहपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मानपुर का है। बड्डूपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कटाईहार मजरे परवरभारी निवासी रामअवतार पुत्र श्रीराम ने अपनी पुत्री राजकुमारी को दहेज के लिए जलाकर मार देने और फिर उसके शव को गायब कर देने का आरोप लगाते हुए अपने दामाद बब्लू व दामाद के भाई प्रकाश, रूपचन्द्र, नंदोई जगदेव व नंद गुड्डी देवी, समधी पूरन के विरुद्ध तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की थी। रामअवतार ने यह घटना 18 अप्रैल 2013 की रात्रि करीब 12 बजे होना बताया था। जब उसकी तहरीर पर रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई तो पीड़ित ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में अर्जी दाखिल की और न्यायालय के आदेश पर गत तीन जुलाई 2013 को कोतवाली में अभियोग पंजीकृ त कर लिया गया। इस मामले की विवेचना चल रही थी। सोमवार को इस मामले के वादी की पुत्री राजकुमारी अपने दूसरे पति अनिल साहू निवासी ग्राम भवनिया पोस्ट पिरखौली थना रौनाही जिला फैजाबाद के साथ क्षेत्राधिकारी के समक्ष पेश हुई और उसने बताया कि उसका पहला पति बबलू पुत्र पूरन निवासी मानपुर उसे काफी मारता-पीटता था। इस कारण वह 18 अप्रैल 2013 को अपनी तीन वर्षीय पुत्री रोशनी को छोड़कर अपनी ससुराल से अनिल साहू के साथ चली गई। तब से लेकर आज तक वह उसी के साथ में रह रही है। कोतवाली पुलिस का कहना है कि राजकुमारी की शिनाख्त के लिए उसके पिता को बुलाया गया है।
विज्ञापन