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भैंस की मौत ने किया मालिक को मालामाल
नई दिल्ली/इंटरनेट डेस्क
Updated Mon, 20 May 2013 04:52 PM IST
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कंज्यूमर फोरम ने बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड को एक भैंस की मौत के मामले में उसके मालिक को 70 हजार रुपये चुकाने का आदेश दिया है। इस पावर कंपनी के बिजली का तार गिरने से भैंस की मौत हो गई थी।
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साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल फोरम ने पावर कंपनी को पुराने और कमजोर हो चुके बिजली का तार न बदलने का दोषी पाया है। उस एरिया के निवासी पहले भी पुरानी तारों की शिकायत कर चुके थे।
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फोरम ने अपने फैसले में यह भी कहा कि पावर कंपनी के इस निष्क्रियता से न सिर्फ जानवर बल्कि इससे इंसानों की जिंदगी भी खतरे में है।
फोरम ने बीएसईएस को दिल्ली निवासी ब्रह्म प्रकाश को 70,000 रुपये देने का आदेश दिया है। इसमें 50,000 रुपये भैंस की कीमत है और 20,000 रुपये कानूनी कार्रवाई में आया खर्च है, जिसे कंपनी प्रकाश को चुकाएगी।
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अपनी शिकायत में प्रकाश ने कहा था कि उसके घर के पास की पावर लाइन लगभग 20 साल पुरानी है। उसका कहना था कि वह पहले भी बीएसईएस से इसकी शिकायत कर चुका है लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी।
29 जून 2009 को बिजली का तार गिरा था जिसकी चपेट में आकर प्रकाश की भैंस मरी थी। हालांकि बीएसईएस ने करंट लगने से भैंस के मरने की बात से इंकार किया और कहा कि शिकायत के बाद तार बदले गए थे।
फोरम ने बीएसईएस के इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि कंपनी ने इस मामले में कोई एहतियात नहीं बरती।