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पत्नी ज्यादा पढ़ी-लिखी, पति नहीं देगा मुआवजा

Sat, 09 Nov 2013 01:42 PM IST
अमर उजाला, दिल्ली
अमर उजाला, दिल्ली Updated Sat, 09 Nov 2013 01:42 PM IST
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court, has refused interim maintenance

अगर पत्नी अपने पति से ज्यादा पढ़ी-लिखी है, तो तलाक की सूरत में केवल इस बिनाह पर उसे मुआवजा नहीं मिल सकता, क्योंकि वह एक पत्नी है।

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दिल्ली की एक सत्र अदालत ने यह फैसला सुनाया। एक महिला ने अपने पूर्व पति से गुजारा-भत्ते की मांग को लेकर अदालत में मामला दाखिल किया था, लेकिन उसकी दलील खारिज हो गई।
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जिला व सत्र न्यायाधीश सुजाता कोहली की अदालत ने अपने फैसले में कहा कि चूंकि महिला अपने पति से ज्यादा पढ़ी लिखी है, वह गुजारा-भत्ता पाने की हकदार नहीं हैं।
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कोर्ट ने केस खारिज करते हुए कहा कि महिला कोर्ट को यह बताने में नाकाम रही कि वह ज्यादा पढ़ी-लिखी है, लेकिन इसके बावजूद उसने कभी नौकरी करने के बारे में क्यों नहीं सोचा।

याचिकाकर्ता महिला दिल्ली युनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है और उसने लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा भी किया है। जबकि उसका पति 12वीं क्लास पास है।

महिला इससे पहले लैब तकनीशियन के पद पर भी काम कर चुकी है। कोर्ट ने अपने फैसले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक फैसले का भी जिक्र किया।

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