छत्तीसगढ़ बना तेजाब विरोधी कानून बनाने वाला पहला राज्य
सोमवार को कैबिनेट की बैठक में तय किया गया कि बिना अनुमति के तेजाब बेचते पकड़े जाने पर 25 हजार रुपए जुर्माना और एक साल की जेल हो सकती है। और दूसरी बार पकड़े जाने पर यही सजा दोगुनी कर दी जाएगी।
सोमवार से ही शुरू हुए विधानसभा के मानसून सत्र में विधेयक को सदन की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ ने तो तेजाब की खुली बिक्री के खिलाफ कानून को मंजूरी दे दी है।
केंद्र को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, तेजाब से जिंदगियां हो रहीं तबाह
केंद्र को सुप्रीम कोर्ट की फटकार
देशभर में लड़कियों और महिलाओं पर होने वाले तेजाबी हमलों को रोकने में नाकाम रहने पर सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगा चुकी है।
तेजाबी हमले की शिकार एक पीड़िता की जनहित याचिका पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने कहा था कि तेजाबी हमलों से जिंदगियां तबाह हो रही हैं, लोग मर रहे हैं। हर रोज एक या एक से अधिक ऐसी घटनाएं हो रही हैं।
महिलाओं को इससे होने वाली तकलीफ को समझने की जरूरत है। सरकार को इस मसले पर गंभीर होने की जरूरत है।