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कृषक आनलाइन कराएं पंजीकरण
Auraiya
Updated Fri, 05 Dec 2014 05:30 AM IST
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औरैया। शासन की ओर से कृषि योजनाओं का लाभ पाने के लिए किसानों के आनलाइन पंजीकरण करा सकते है। यही नहीं कृषि आनलाइन पंजीकृत किसानों को योजनाओं का लाभ में प्राथमिकता भी देगी। इसके लिए जनपद स्तर पर सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से पंजीकरण का कार्य शुरु किए जाने की तैयारी की जा रही है। वहीं कृषि निदेशालय ने जब तक सर्विस प्रोवाइडर की व्यवस्था न होने तक विभाग को किसानों का पंजीयन करने के निर्देश दिए हैं।
उप कृषि निदेशक डा. बनारसी यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि निदेशालय की ओर से कृषक योजनाओं का लाभ पाने के लिए किसानों का आनलाइन पंजीकरण किए जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि निदेशालय का आनलाइन पंजीयन कराने का मुख्य उद्देश्य लाभार्थी किसानों को लाभांवित योजना का डाटा सार्वजनिक करना है ताकि कृषि योजनाओं लाभार्थी चयन की प्रकिया में पारदर्शिता बरकरार रहे। किसानों के ऑनलाइन पंजीयन के बारे में जानकारी देते हुए डा. यादव ने बताया कि शासन से उपलब्ध कराए गए टोल फ्री नंबर 18002001050 पर किसान किसी भी मोबाइल से जीरो बैलेंस पर भी मिस्ड काल करके पंजीकरण करा सकता है। इसके अलावा किसान कृषि विभाग की वेबसाइट पर नीचे की ओर अनुदान हेतु आनलाइन किसान पंजीकरण फार्म लिंक ऑनलाइन पंजीकरण करा सकता है। किसान निर्धारित प्रारू प पर आवेदन पत्र भर कर भी कृषि योजना का लाभ ले सकता है। पंजीकरण के बाद किसानों से अभिलेखों के रूप में खतौनी की नकल पहचान पत्र व बैंक पासबुक की फोटो कापी भी जमा करनी होगी। जिनका सहायक विकास अधिकारी कृषि के माध्यम से सत्यापन भी कराया जाएगा। जबकि इसके लिए शासन से ब्लाक स्तर पर सर्विस प्रोवाइडरों की व्यवस्था किए जाने का दौर भी चल रहा है। डीडी कृषि ने जनपद के किसानों को आनलाइन पंजीकरण कराने के लिए बताए गए टोल फ्री नंबर पर काल करने की अपील की है।
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उप कृषि निदेशक डा. बनारसी यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि निदेशालय की ओर से कृषक योजनाओं का लाभ पाने के लिए किसानों का आनलाइन पंजीकरण किए जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि निदेशालय का आनलाइन पंजीयन कराने का मुख्य उद्देश्य लाभार्थी किसानों को लाभांवित योजना का डाटा सार्वजनिक करना है ताकि कृषि योजनाओं लाभार्थी चयन की प्रकिया में पारदर्शिता बरकरार रहे। किसानों के ऑनलाइन पंजीयन के बारे में जानकारी देते हुए डा. यादव ने बताया कि शासन से उपलब्ध कराए गए टोल फ्री नंबर 18002001050 पर किसान किसी भी मोबाइल से जीरो बैलेंस पर भी मिस्ड काल करके पंजीकरण करा सकता है। इसके अलावा किसान कृषि विभाग की वेबसाइट पर नीचे की ओर अनुदान हेतु आनलाइन किसान पंजीकरण फार्म लिंक ऑनलाइन पंजीकरण करा सकता है। किसान निर्धारित प्रारू प पर आवेदन पत्र भर कर भी कृषि योजना का लाभ ले सकता है। पंजीकरण के बाद किसानों से अभिलेखों के रूप में खतौनी की नकल पहचान पत्र व बैंक पासबुक की फोटो कापी भी जमा करनी होगी। जिनका सहायक विकास अधिकारी कृषि के माध्यम से सत्यापन भी कराया जाएगा। जबकि इसके लिए शासन से ब्लाक स्तर पर सर्विस प्रोवाइडरों की व्यवस्था किए जाने का दौर भी चल रहा है। डीडी कृषि ने जनपद के किसानों को आनलाइन पंजीकरण कराने के लिए बताए गए टोल फ्री नंबर पर काल करने की अपील की है।
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