{"_id":"5986f1434f1c1bbe3e8b48a6","slug":"woman-wins-rs-44-50-case-against-airtel","type":"story","status":"publish","title_hn":"महिला ने एयरटेल से जीता केस, हर्जाना ऐसा कि सुनकर हंस देंगे आप","category":{"title":"India News","title_hn":"भारत","slug":"india-news"}}
महिला ने एयरटेल से जीता केस, हर्जाना ऐसा कि सुनकर हंस देंगे आप
amarujala.com- Presented: मोहित
Updated Sun, 06 Aug 2017 04:13 PM IST
विज्ञापन
- फोटो : SOCIAL MEDIA
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
देश की सबसे बड़ी दूरसंचार सर्विस प्रोवाइडर कंपनी एयरटेल पर इंटरनेट बहाली को लेकर दर्ज किए एक केस को महिला ने जीत लिया। अंजना ब्रह्मभट्ट की महिला को कंपनी की तरफ से मात्र 44.50 रुपए हर्जाना मिला है।
विज्ञापन
दरअसल मामला पाटीदार आंदोलन 2015 के दौरान का है जब प्रशासन के आदेश पर शहर में 10 दिन तक इंटरनेट सेवा बंद की गई थी। वहीं अंजना ने 5 अगस्त 2015 के दिन 2 जीबी का इंटरनेट पैक लिया था जिसकी वैलिडिटी 28 दिन थी, लेकिन पूरे शहर में 26 अगस्त से 4 सितंबर तक इंटरनेट सेवा बहाल थी।
विज्ञापन
इस दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए ही अंजना ने कंपनी के खिलाफ आवाज उठाई। अंजना ने अपने इंटरनेट पैक की वैलिडिटी को 8 दिन तक बढ़ाने या फिर 44.50 रुपए रिटर्न करने के लिए कहा था लेकिन कंपनी द्वारा उन्हें बार बार मना किया जा रहा था।
विज्ञापन
जिसके बाद वह उपभोक्ता फोरम के पास मदद मांगने गई। कोर्ट में एयरटेल की तरफ से पेश वकील ने अपनी सफाई में कहा कि यह बहाली सरकार के आदेश पर की गई थी।
वहीं यह तर्क भी दिया कि यह केस उपभोक्ता अदालत में दर्ज नहीं होना चाहिए था। जिसके बाद उपभोक्ता अदालत ने कंपनी को महिला को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 12 प्रतिशत ब्याज समेत 55.18 देने का आदेश दिया।