फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   WOMAN WINS RS 44.50 CASE AGAINST AIRTEL

महिला ने एयरटेल से जीता केस, हर्जाना ऐसा कि सुनकर हंस देंगे आप

Sun, 06 Aug 2017 04:13 PM IST
amarujala.com- Presented: मोहित
amarujala.com- Presented: मोहित Updated Sun, 06 Aug 2017 04:13 PM IST
विज्ञापन
WOMAN WINS RS 44.50 CASE AGAINST AIRTEL
- फोटो : SOCIAL MEDIA

देश की सबसे बड़ी दूरसंचार सर्विस प्रोवाइडर कंपनी एयरटेल पर इंटरनेट बहाली को लेकर दर्ज किए एक केस को महिला ने जीत लिया। अंजना ब्रह्मभट्ट की महिला को कंपनी की तरफ से मात्र 44.50 रुपए हर्जाना मिला है।

विज्ञापन


दरअसल मामला पाटीदार आंदोलन 2015 के दौरान का है जब प्रशासन के आदेश पर शहर में 10 दिन तक इंटरनेट सेवा बंद की गई थी। वहीं अंजना ने 5 अगस्त 2015 के दिन 2 जीबी का इंटरनेट पैक लिया था जिसकी वैलिडिटी 28 दिन थी, लेकिन पूरे शहर में 26 अगस्त से 4 सितंबर तक इंटरनेट सेवा बहाल थी। 
विज्ञापन


इस दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए ही अंजना ने कंपनी के खिलाफ आवाज उठाई। अंजना ने अपने इंटरनेट पैक की वैलिडिटी को 8 दिन तक बढ़ाने या फिर 44.50 रुपए रिटर्न करने के लिए कहा था लेकिन कंपनी द्वारा उन्हें बार बार मना किया जा रहा था। 
विज्ञापन
विज्ञापन


जिसके बाद वह उपभोक्ता फोरम के पास मदद मांगने गई। कोर्ट में एयरटेल की तरफ से पेश वकील ने अपनी सफाई में कहा कि यह बहाली सरकार के आदेश पर की गई थी। 


वहीं यह तर्क भी दिया कि यह केस उपभोक्ता अदालत में दर्ज नहीं होना चाहिए था। जिसके बाद उपभोक्ता अदालत ने कंपनी को महिला को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 12 प्रतिशत ब्याज समेत  55.18 देने का आदेश दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed