फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   woman held Jail on Commenting against Madras High Court judge on Facebook

मद्रास हाईकोर्ट के जज के खिलाफ महिला ने फेसबुक पर किया कमेंट, हुई जेल

Wed, 22 Nov 2017 08:24 AM IST
टीम डिजिटल/ अमर उजाला
टीम डिजिटल/ अमर उजाला Updated Wed, 22 Nov 2017 08:24 AM IST
विज्ञापन
woman held Jail on Commenting against Madras High Court judge on Facebook
महालक्ष्मी - फोटो : File Photo
मद्रास हाईकोर्ट के जज के खिलाफ फेसबुक पर कमेंट करने की वजह से एक महिला को जेल की हवा खानी पड़ी है। मामला वेल्लोर का है जहां पर महालक्ष्मी (40) पर आरोप है कि उसने सितंबर में मद्रास हाईकोर्ट के जज एन किरुबकरन के फैसले को लेकर फेसबुक पर टिप्पणी की थी। 
विज्ञापन


महालक्ष्मी को मंगलवार को गिरफ्तार करके वेल्लोर सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। वेल्लोर के एसपी पी पाकलवन ने बताया कि महिला ने जज का नाम लिखते हुए सोशल मीडिया पर कमेंट किया था। 
विज्ञापन


दरअसल सितंबर में तमिलनाडु के सरकारी टीचरों की हड़ताल की आलोचना की थी। आलोचना के कुछ देर के बाद ही किरुबकरन सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगे, जिसे लेकर उन्होंने ऑनलाइन मामला दर्ज कराया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ेंः हाईकोर्ट ने महिला को दी बिना आधार आयकर रिटर्न भरने की इजाजत


बता दें कि तमिलनाडु में सरकारी स्कूल टीचरों ने सातवां वेतन आयोग लागू करवाने के लिए क्लासों में पढ़ाना बंद कर दिया था और हड़ताल पर उतर आए थे। इस पर किरुबरकन ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि राज्य में बच्चों के नीट (NEET) इग्जाम में सबसे कम नंबर आते हैं। सिर्फ पांच ऐसे सरकारी स्कूल हैं जिनके बच्चे मेडिकल में दाखिला ले पाएं। जो टीचर हड़ताल कर रहे हैं उन्हें ये आंकड़े देखकर शर्म करना चाहिए। 

टीचरों को अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। जो इन जिम्मेदारियों को समझता है वो हड़ताल में शामिल नहीं होगा। उनकी यही टिप्पणी टीचरों और हड़ताल को समर्थन देने वालों को पसंद नहीं आई और उनकी फेसबुक पर आलोचना करने लगे। 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed