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सुप्रीम कोर्ट से भंसाली को मिली राहत, पद्मावती फिल्म की रिलीज मामले में दखल से इनकार

Mon, 20 Nov 2017 08:04 PM IST
टीम डिजिटल, अमर उजाला
टीम डिजिटल, अमर उजाला Updated Mon, 20 Nov 2017 08:04 PM IST
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Supreme Court refuses to interfere in the matter of padmavati film release
padmavati

संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती पर जारी विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म रिलीज से जुड़े मामले में दखल देने से मना कर दिया है। आपको बता दें कि विवादों में चल रही संजय लीला भंसाली निर्देशित फिल्म पद्मावती का मामला शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था।याचिका में आरोप लगाया गया है कि फिल्म में रानी पद्मावती का चरित्र हनन किया गया है।याचिकाकर्ता ने फिल्म से आपत्तिजनक दृश्यों को हटाने की अपील की थी।

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वकील एमएल शर्मा ने प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष उल्लेख करते हुए याचिका पर जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया था। इस पर पीठ ने कहा था कि वह इस पर विचार करेंगे।
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पढ़ें: 'पद्मावती' फिल्म नहीं एक साजिश का हिस्सा है, 'वहां' से जुड़े हैं तार - स्वामी


याचिका में कहा गया था कि फिल्म में इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई है। इसमें अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मावती के साथ रोमांस करते और दरबार में नाचते दिखाया गया है जबकि सच्चाई है कि पद्मावती ने खिलजी के सामने समर्पण करने की बजाए जौहर का मार्ग चुनना बेहतर समझा। 

पढ़ें: 'पद्मावती' के लिए एक और बुरी खबर, अगर ऐसा हुआ तो रिलीज होने में लगेगा लंबा वक्त

याचिका में कहा गया है कि जिस पद्मावती ने अपनी इज्जत और सम्मान के लिए जौहर को चुनना बेहतर समझा, उसी पद्मावती का फिल्म में चरित्र हनन किया जा रहा है।संविधान के अनुच्छेद-21 में कहीं भी फिल्म या मौखिक व लिखित तौर पर किसी व्यक्ति की छवि को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी गई है। लिहाजा फिल्म से जुड़े लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए।

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