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यूनिटेक मामले में SC ने होम बायर्स से कहा- पैसे या फ्लैट आपके हाथ में है फैसला

Sat, 02 Sep 2017 10:15 AM IST
amarujala.com- Presented by: अभिषेक मिश्रा
amarujala.com- Presented by: अभिषेक मिश्रा Updated Sat, 02 Sep 2017 10:15 AM IST
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Supreme Court on Unitech housing projects, Flat or refund your pick

यूनिटेक प्रोजेक्ट में होम बायर्स को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने बायर्स से फ्लैट या रिफंड दोनों में से एक विकल्प का चुनाव करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट की दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि यूनिटेक के कार्यकारी निदेशन संजय चंद्रा की अंतरिम जमानत पर 8 सितंबर को विचार किया जाएगा। 

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इसके साथ कोर्ट ने संजय चंद्रा की जमानत के लिए एक और शर्त रखी है। कोर्ट ने कहा है कि संजय चंद्रा को 5 करोड़ एक हफ्ते में जमा करने होंगे। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 16 अगस्त को दिल्ली पुलिस को आदेश दिया था कि वह यूनिटेक प्रोजेक्ट से जुड़े फ्लैट खरीदारों की सभी जानकारी कोर्ट को दे। 
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कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कहा था कि वह अपनी रिपोर्ट में फ्लैट के खरीदार, जिन्होंने पैसे दिए, जिन्हें फ्लैट चुनने का विक्लप मिला, वे फ्लैट खरीदा जिन्होंने पैसे नहीं दिए, जिनके पैसे बाकी हैं, ये सारी जानकारी दें। 


कोर्ट ने यह फैसला यूनिटेक के गुरुग्राम प्रोजेक्ट पर दिया था। बता दें कि यूनिटेक के कार्यकारी निदेशक संजय चंद्र ने कोर्ट में तीन महीने के लिए अंतरिम बेल की अर्जी दायर की थी। उन्होंने अपनी अर्जी में कहा था कि मैं अपना घर बेचकर बकाया पैसे अदा कर दूंगा। 

संजय के वकील ने भी कोर्ट के सामने यही दलील दी थी कि चंद्रा अपना घर बेचकर बकाया पैसे लौटाने को तैयार हैं। साथ ही वकील ने यह भी कहा था कि फंड इकट्ठा करने के लिए संजय को बेल पर रिहा करना होगा। वहीं संजय ने कहा कि अगर वह न्यायिक हिरासत में रहेंगे तो कंपनी बर्बाद हो जाएगी।' पैसे का इंतजाम करने के लिए मुझे बाहर जाना होगा।' 

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