{"_id":"584106764f1c1b3413de5485","slug":"police-claim-proof-of-teesta-setalvad-and-her-trust-pocketing-ngo-funds","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"गुजरात पुलिस ने कहा, 2002 दंगा पीड़ितों के फंड का सितलवाड़ ने किया गलत इस्तेमाल","category":{"title":"India News","title_hn":"भारत","slug":"india-news"}}
गुजरात पुलिस ने कहा, 2002 दंगा पीड़ितों के फंड का सितलवाड़ ने किया गलत इस्तेमाल
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Fri, 02 Dec 2016 10:58 AM IST
विज्ञापन
तीस्ता सीतलवाड़
गुजरात पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के सामने दावा किया है कि तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति ने एनजीओ को मिले पैसे को व्यक्तिगत तौर पर खर्च किया है। पुलिस ने कहा है कि साल 2002 के गुजरात दंगे में पीड़ित लोगों के कल्याण के लिए मिले 9.75 करोड़ रुपए डोनेशन में से 3.85 करोड़ रुपए निजी कार्यों में खर्च किए हैं।
अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, 83 पेज के एफिदेविट में असिस्टेंट कमिश्नर राहुल बी पटेल ने सीतलवाड़, उनके पति जावेद आनंद और उनके ट्र्स्ट (सेंटर फॉर जस्टिस एंड पीस और सबरंग) के असहयोग के बारे में विस्तृत उल्लेख किया है। उन्होंने दस्तावेज दिखाते हुए कहा कि पुलिस ने उनसे गुलबर्ग सोसायटी के दंगा पीड़िततों की शिकायतों की जांच के लिए दस्तावेज मांगे थे।
बताते चलें कि सीतलवाड़ और उनके पति की अग्रिम जमानत याचिका को गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। इस दौरान कोर्ट ने जांच के लिए जरूरी दस्तावेज पुलिस को सौंपने के निर्देश दिए थे।
विज्ञापन
तीस्ता और उनके पति जावेद इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी जा चुके हैं। दोनों ने आरोप लगाया कि गुजरात पुलिस उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए अभियान छेड़ी हुई है।
विज्ञापन
अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, 83 पेज के एफिदेविट में असिस्टेंट कमिश्नर राहुल बी पटेल ने सीतलवाड़, उनके पति जावेद आनंद और उनके ट्र्स्ट (सेंटर फॉर जस्टिस एंड पीस और सबरंग) के असहयोग के बारे में विस्तृत उल्लेख किया है। उन्होंने दस्तावेज दिखाते हुए कहा कि पुलिस ने उनसे गुलबर्ग सोसायटी के दंगा पीड़िततों की शिकायतों की जांच के लिए दस्तावेज मांगे थे।
विज्ञापन
बताते चलें कि सीतलवाड़ और उनके पति की अग्रिम जमानत याचिका को गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। इस दौरान कोर्ट ने जांच के लिए जरूरी दस्तावेज पुलिस को सौंपने के निर्देश दिए थे।
विज्ञापन
तीस्ता और उनके पति जावेद इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी जा चुके हैं। दोनों ने आरोप लगाया कि गुजरात पुलिस उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए अभियान छेड़ी हुई है।
पुलिस ने बैंक खातों की जांच की
सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ पर देश विरोधी गतिविधि का लगा था आरोप
- फोटो : Getty Images
गुजरात पुलिस ने कोर्ट को जानकारी दी कि साल 2007 से 2014 तक उनकी टीम ने सीतलवाड़, उनके पति, सीजेपी और सबरंग के बैंक खातों की जांच की। उन्होंने दावा किया कि सीजेपी और सबरंग में इस दौरान कुल 9.75 करोड़ रुपए दान मिले। उन्होंने दावा किया कि इन रकम में से 3.85 करोड़ रुपए उन्होंने निजी चीजों में खर्च कर दिया।
पुलिस का यह भी आरोप है कि फरवरी 2011 से जुलाई 2012 तक इनके एनजीओ को एचआरडी मंत्रालय की तरफ से 1.40 करोड़ रुपए मिले। दोनों ने इसका भी इस्तेमाल निजी खर्चों में कर दिया।
पुलिस का यह भी आरोप है कि फरवरी 2011 से जुलाई 2012 तक इनके एनजीओ को एचआरडी मंत्रालय की तरफ से 1.40 करोड़ रुपए मिले। दोनों ने इसका भी इस्तेमाल निजी खर्चों में कर दिया।