{"_id":"59ef2c494f1c1bc8678b7645","slug":"no-late-fine-for-august-and-september-gst-returns","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"अगस्त-सितंबर के GST रिटर्न भरने में हुई देरी पर नहीं लगेगा जुर्माना","category":{"title":"India News","title_hn":"भारत","slug":"india-news"}}
अगस्त-सितंबर के GST रिटर्न भरने में हुई देरी पर नहीं लगेगा जुर्माना
एजेंसी/ नईदिल्ली
Updated Tue, 24 Oct 2017 05:37 PM IST
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अरुण जेटली
सरकार अगस्त और सितंबर महीने के लिए शुरुआती जीएसटी रिटर्न भरने में देरी को लेकर जुर्माना नहीं वसूलेगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ट्विटर पर लिखा है, ‘करदाताओं को सुविधा देते हुए जीएसटीआर-3बी भरने के लिए विलंब शुल्क को समाप्त कर दिया गया है।’
उन्होंने कहा कि उद्योगों से जो विलंब शुल्क (लेट फी) पहले ही लिए जा चुके हैं, उसे उनके खातों में वापस कर दिया जाएगा। इससे पहले, सरकार ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत जुलाई महीने के रिटर्न फाइल करने में देरी को लेकर लगने वाले शुल्क को समाप्त कर दिया था।
पढ़ें: सरकार ने पेश की आर्थिक विकास की तस्वीर, 2022 तक सड़कों का जाल बिछाने का किया वादा
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कंपनियों की यह मांग रही है कि सरकार 3बी रिटर्न भरने में देरी को लेकर लगने वाले जुर्माने को समाप्त करे। आंकड़ों के अनुसार जुलाई के लिए 55.87 लाख जीएसटीआर-3बी भरे गए। वहीं, अगस्त और सितंबर के लिए क्रमश: 51.37 लाख और 42 लाख रिटर्न दाखिल किए गए। उचित कर के भुगतान के बाद संबंधित महीने के लिए शुरुआती रिटर्न जीएसटीआर-3बी अगले महीने की 20 तारीख तक भरा जाना है।
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उन्होंने कहा कि उद्योगों से जो विलंब शुल्क (लेट फी) पहले ही लिए जा चुके हैं, उसे उनके खातों में वापस कर दिया जाएगा। इससे पहले, सरकार ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत जुलाई महीने के रिटर्न फाइल करने में देरी को लेकर लगने वाले शुल्क को समाप्त कर दिया था।
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कंपनियों की यह मांग रही है कि सरकार 3बी रिटर्न भरने में देरी को लेकर लगने वाले जुर्माने को समाप्त करे। आंकड़ों के अनुसार जुलाई के लिए 55.87 लाख जीएसटीआर-3बी भरे गए। वहीं, अगस्त और सितंबर के लिए क्रमश: 51.37 लाख और 42 लाख रिटर्न दाखिल किए गए। उचित कर के भुगतान के बाद संबंधित महीने के लिए शुरुआती रिटर्न जीएसटीआर-3बी अगले महीने की 20 तारीख तक भरा जाना है।
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केंद्रीय जीएसटी के मामले में 100 रुपये लगता है जुर्माना
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जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) के पास उपलब्ध आंकड़े के अनुसार भारी संख्या में कंपनियों ने निश्चित तारीख खत्म होने के बाद रिटर्न भरे। जुलाई महीने के लिए केवल 33.98 लाख रिटर्न भरे गए, वहीं बाद में यह संख्या बढ़कर 55.87 लाख तक पहुंच गई। जबकि, अगस्त महीने में 28.46 लाख रिटर्न अंतिम तारीख तक भरे गए, लेकिन बाद में यह आंकड़ा 51.37 लाख पहुंच गया।
सितंबर महीने में भी लगभग यही स्थिति रही। अंतिम तारीख तक करीब 39.4 लाख रिटर्न फाइल किए गए, जबकि सोमवार तक संख्या बढ़कर 42 लाख पहुंच गई। जीएसटी कानून के तहत रिटर्न फाइल करने और कर भुगतान में देरी के लिए केंद्रीय जीएसटी के मामले में 100 रुपये प्रति दिन और राज्य जीएसटी के मामले में भी उतनी ही राशि बतौर जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है।
सितंबर महीने में भी लगभग यही स्थिति रही। अंतिम तारीख तक करीब 39.4 लाख रिटर्न फाइल किए गए, जबकि सोमवार तक संख्या बढ़कर 42 लाख पहुंच गई। जीएसटी कानून के तहत रिटर्न फाइल करने और कर भुगतान में देरी के लिए केंद्रीय जीएसटी के मामले में 100 रुपये प्रति दिन और राज्य जीएसटी के मामले में भी उतनी ही राशि बतौर जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है।