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मनी लॉन्ड्रिंग मामला: कर्नाटक कोर्ट ने पाक आतंकी मोहम्मद कोया को 7 साल की सजा सुनाई
amarujala.com- Presented by: अभिषेक तिवारी
Updated Tue, 25 Jul 2017 09:30 PM IST
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कर्नाटक कोर्ट
कर्नाटक कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले (पीएमएलए) में पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद कोया को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी आतंकी मोहम्मद कोया को 7 साल कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत दर्ज हुआ था।
इससे पहले इसी साल जनवरी में रांची की एक कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मंत्री हरी नारायण राय को पीएमएलए के तहत पांच साल की जेल की सजा और पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। राय पीएमएलए के तहत पहले दोषी सिद्ध हुए थे। वहीं मार्च में कोलकाता की एक कोर्ट ने मादक दवाओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अलाउदीन नामक एक शक्ष को सजा सुनाई थी।
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प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को बताया कि कर्नाटक की एक कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लिप्त एक पाकिस्तानी आतंकवादी को सात साल जेल की सजा सुनाई। धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत यह देश में तीसरा मामला है, जिसमें दोष सिद्ध हुआ है।Pakistani terrorist Md. Koya convicted and sentenced to 7 years imprisonment in a PMLA case by a Karnataka Court.
— ANI (@ANI_news) 25 July 2017
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इससे पहले इसी साल जनवरी में रांची की एक कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मंत्री हरी नारायण राय को पीएमएलए के तहत पांच साल की जेल की सजा और पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। राय पीएमएलए के तहत पहले दोषी सिद्ध हुए थे। वहीं मार्च में कोलकाता की एक कोर्ट ने मादक दवाओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अलाउदीन नामक एक शक्ष को सजा सुनाई थी।
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