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विदेशी कंपनियों को भारत में ड्रोन संचालन की नहीं मिलेगी इजाजत
एजेंसी, नई दिल्ली
Updated Fri, 03 Nov 2017 12:25 AM IST
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ड्रोन
- फोटो : अमर उजाला
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भारत में नागरिक इस्तेमाल के लिए ड्रोन के संचालन को भले ही मंजूरी मिलने वाली हो मगर विदेशी कंपनियां और नागरिक सीधे तौर पर इनका संचालन नहीं कर पाएंगे। विमानन निगरानी संस्था डीजीसीए द्वारा तैयार किए गए मसौदा मानदंड में ऐसा प्रस्ताव रखा गया है।
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ड्रोन के व्यावसायिक इस्तेमाल को जल्द ही मंजूरी मिलने का अनुमान है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने सिविल रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम (आरपीएएस) के संचालन के लिए मसौदे को नागरिक परामर्श के लिए रखा है। डीजीसीए ने ड्रोन संचालन के लिए विशेष पहचान नंबर (यूआईएन) जैसे सख्त नियमों के साथ उड़ानों के लिए विभिन्न प्रतिबंध भी प्रस्तावित किए हैं।
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पढ़ें- अब आप भी कर सकेंगे ड्रोन का इस्तेमाल, जल्द ही मिलने वाली है सरकारी मंजूरी
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जानिए किन कंपनियों को मिल सकता है यूआईएन
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मसौदा मानदंडों के अनुसार, ये नंबर किसी भारतीय नागरिक, केंद्रीय या राज्य सरकारों के अलावा सरकारी अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित कंपनियों को दिए जाएंगे। ऐसी कंपनियां जो रजिस्टर्ड हैं या भारत में व्यवसाय करने के लिए उनके पास स्थान है या जिन कंपनियों का पर्याप्त स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण भारतीय नागरिकों के हाथ में है, उन्हें भी यूआईएन मिल सकता है। वहीं इस श्रेणी में ऐसी भी कंपनियां आ सकती हैं जिनके अध्यक्ष और दो तिहाई निदेशक भारतीय हैं।
भारत के बाहर कंपनी का रजिस्ट्रेशन होने की स्थिति में डीजीसीए ने कहा है कि उन्हें ऐसी कंपनियों से ड्रोन को किराए पर लेना होगा जो इन श्रेणियों में आती हैं। इन नियमों का मतलब है कि विदेशी कंपनियों को सीधे तौर पर देश में ड्रोन के संचालन की अनुमति नहीं मिलेगी।
भारत के बाहर कंपनी का रजिस्ट्रेशन होने की स्थिति में डीजीसीए ने कहा है कि उन्हें ऐसी कंपनियों से ड्रोन को किराए पर लेना होगा जो इन श्रेणियों में आती हैं। इन नियमों का मतलब है कि विदेशी कंपनियों को सीधे तौर पर देश में ड्रोन के संचालन की अनुमति नहीं मिलेगी।